ब्रेकिंग
अवैध शराब के साथ आरोपी गिरफ्तार, मंदसौर कोतवाली पुलिस ने 18 क्वार्टर देशी शराब जब्त मध्यप्रदेश ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए द... एमडी तस्करी मामले में बाबू सिंधी गिरफ्तार, अब तक 7 आरोपी सलाखों के पीछे, नये के विरूद्ध कोतवाली पुलि... मध्यप्रदेश विधानसभा कार्य मंत्रणा समिति की बैठक संपन्न, विधानसभा अध्यक्ष से शिष्टाचार भेंट, आगामी वि... मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में भीषण हादसा: सेल्फी लेते समय ट्रक ने छह दोस्तों को कुचला, सभी की मौ... गधों को खिलाए गुलाब जामुन, अगले दिन भोपाल में हुई बारिश; मानसून मनाने की लोक मान्यता फिर चर्चा में मंदसौर कोतवाली पुलिस की कार्रवाईः तीन आरोपियों से धारदार छुरे जब्त, आर्म्स एक्ट में प्रकरण दर्ज श्री पशुपतिनाथ मंदिर का महाघंटा खामोश, फिर गूंज सुनने को भक्तों में बढ़ रही लालसा, मंदिर प्रबंध समिति... भानपुरा में अमानक खाद बेचने पर मामला दर्ज, गुजरात कि सुप्रीम कामधेनु फर्टिलाइजर प्राइवेट लिमिटेड कम्... फरार अरमान सुरजनी गिरफ्तार, इंदौर क्राइम ब्रांच द्वारा पूर्व में चार पकड़ेगें जा चुके

नीमच के दो डोडाचूरा तस्करों को 12-12 वर्ष का सश्रम कारावास

जावद। मध्यप्रदेश, नीमच अनुज कुमार मित्तल, विशेष न्यायाधीश (एन.डी.पी.एस. एक्ट, 1985) नीमच के द्वारा अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा की तस्करी करने वाले दो तस्कर (1) मिश्रीलाल उर्फ कालू पिता मोतीलाल धाकड़, उम्र-38 वर्ष, निवासी-ग्राम आलोरी गरवाड़ा, थाना रतनगढ़, जिला नीमच एवं (2) अशोक पिता देवीलाल धाकड़, उम्र-23 वर्ष, निवासी-ग्राम हाथीपूरा, थाना रतनगढ़, जिला नीमच को एन.डी.पी.एस. एक्ट, 1985 की धारा 8(सी)/15(सी) के अंतर्गत 12-12 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 2,00,000-2,00,000रू. अर्थदण्ड से दण्डित किया।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करने वाले विशेष लोक अभियोजक सुशील ऐरन द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि दिनांक 25.09.2022 को केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो, के निरीक्षक धर्मसिंह मीणा को मुखबिर सूचना प्राप्त हुई की ग्राम हाथीपुरा, जो कि थाना रतनगढ़ क्षैत्र में आता हैं वहा पर अशोक धाकड़ उसके चचेरे भाई मिश्रीलाल धाकड़ के साथ मिलकर बडे पैमाने पर आवैध मादक पादर्थ डोडाचूरा की तस्करी कर रहा हैं तथा उसने गांव के बाहर अपनी जमीन पर एक अस्थाई गोदाम/बाडा बना रखा हैं, जिसमें वह डोडाचूरा का संग्रह करके उसकी पिसाई व पैकिंग करके विभिन्न वाहनों से तस्करी का कार्य कर रहा हैं व उसने 03 गाडियों में डोडाचूरा भरकर लोड कर रखा हैं, जिसकी तस्करी कर उसे बाहर भेजने की तैयारी में वह हैं। निरीक्षक धर्मसिंह मीणा द्वारा मुखबिर सूचना से अधीक्षक अमरसिंह कनोजिया को अवगत कराया गया, जिनके द्वारा निरीक्षक पुरूषोत्तम मीणा को दल का गठन कर कार्यवाही करने के लिए आदेशित किया गया।
निरीक्षक पुरूषोत्तम द्वारा दल के साथ दिनांक 26.09.2022 को प्रातः 06 बजे ग्राम हाथीपुरा जाकर मुखबिर द्वारा बातये गये स्थान पर पहुॅचे जहां पर तलाशी लिये जाने पर एक आई-20 कार जिसमें 5 कट्टो में 198 किलोग्राम डोडाचूरा, एक स्कॉरपियों वाहन में 21 कट्टो में 421 किलोग्राम तथा एक पिकअप वाहन में 25 कट्टों में 425 किलोग्राम अवैध मादक पादर्थ डोडाचूरा रखा हुआ था, जिसको जप्त किया गया तथा मौके पर ही 02 बाल अपचारीगण को 12 बोर की बंदूक व कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया। मौके की कार्यवाही कर विवेचना उपरांत परिवाद विशेष न्यायालय जावद में प्रस्तुत किया गया। बाल अपचारीगण के संबंध में परिवाद पृथक से बाल न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
विशेष लोक अभियोजक द्वारा न्यायालय में विचारण के दौरान विवेचक, जप्ती अधिकारी, फोर्स के सदस्यों सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान कराते हुवे आरोपीगण द्वारा भारी मात्रा में अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा का संग्रह एवं तस्करी किये जाने के अपराध को प्रमाणित कराते हुए उन्हें कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया, जिस पर से माननीय विशेष न्यायालय द्वारा दोनो  आरोपीगण को उक्त दण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में अभियोजन का संचालन विशेष लोक अभियोजक श्री सुशील ऐरन द्वारा किया गया तथा अभियोजन के सफल संचालन में सुश्री प्रियंका गुर्जर, श्रीमती नीरा यादव अधिवक्तागण व इंटर्न भगत मालवीय का सक्रिय सहयोग रहा।
Leave A Reply

Your email address will not be published.