अवैध खनिज परिवहन पर तीन वाहन मालिकों पर कुल 97 से अधिक का जुर्माना अधिरोपित नीमच जिला कलेक्टर श्री चंद्रा ने की कार्रवाई,
नीमच। मध्यप्रदेश, नीमच जिला कलेक्टर हिमांशु चंद्रा (IAS) के निर्देशानुसार जिले में खनिज के अवैध उत्खनन एवं परिवहन के विरुद्ध सख्त अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में तीन अलग-अलग प्रकरणों में वाहन मालिकों पर कुल 97 हजार472 रूपये का अर्थदंड अधिरोपित किया गया है।
प्रकरण क्रमांक 0026/अ-67/2026-27: दिनांक 21.05.2026 को पुलिस थाना जीरन द्वारा जप्त टैक्टर क्रमांक MP14AA7991 में बिना रॉयल्टी रेत का परिवहन पाए जाने पर वाहन मालिकश्रीमती श्यामा बाई पति ओमप्रकाशबावरी निवासी पामाखेड़ा पर 28750 रूपये की शास्ति लगाई गई। इसमें रॉयल्टी का 15 गुना 3750 रूपये एवं पर्यावरण क्षतिपूर्ति 25000 रूपये शामिल है।
प्रकरण क्रमांक 0027/अ-67/2026-27: दिनांक 21.05.2026 को ग्राम चकसोडिजर तहसील सिंगोली में जप्त डम्पर क्रमांक RJ 19 GE 6608 में रॉयल्टी से अधिक मात्रा में गिट्टी परिवहन पर वाहन मालिक पूर्वी इन्टाप्राईजेस प्रो- प्रशांत फुलकुमार, निवासी वार्ड नं.2 टॉकीज गली सिंगोली पर 25822 रूपये का जुर्माना लगाया गया। इसमें रॉयल्टी का 15 गुना 3600 रूपये एवं पर्यावरण क्षतिपूर्ति 22222 रूपये शामिल है।
प्रकरण क्रमांक 0028/अ-67/2026-27: दिनांक 22.05.2026 को ग्राम सिंगोली में जप्त डम्पर क्रमांक RJ20GC 0393 में बिना रॉयल्टी गिट्टी परिवहन पर वाहन मालिक मेसर्स सांवरिया क्रेशर प्रो- कमलेश पिता छितरमल धाकड़, निवासी धाकड़ मोहल्ला बृजपुरा जिला भीलवाड़ा पर 42900 रूपये की शास्ति अधिरोपित की गई। इसमें रॉयल्टी का 15 गुना 5400 रूपये एवं पर्यावरण क्षतिपूर्ति 37500 रूपये शामिल है।
कलेक्टर का सख्त आदेश: सभी प्रकरणों में मध्यप्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भण्डारण का निवारण) नियम 2022 के तहत कार्रवाई की गई है। कलेक्टर द्वारा खनि अधिकारी को निर्देशित किया गया है कि अधिरोपित जुर्माना राशि 15 दिवस के अन्दर शासकीय कोष में जमा होने की पुष्टि पर ही जप्तशुदा वाहन मुक्त किए जाएं।
यदि अनावेदकों द्वारा निश्चित समयावधि में जुर्माना राशि जमा नहीं कराई गई तो उनके विरुद्ध भू-राजस्व संहिता के तहत कार्यवाही कर भू-राजस्व के समान वसूली की जाएगी।
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नीमच में 28 जुलाई तक सख्ती: सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट, जुलूस और हथियारों पर प्रतिबंध
नीमच, 23 मई 2026। मध्यप्रदेश, नीमच जिला में कानून-व्यवस्था एवं लोक शांति बनाए रखने के उद्देश्य से जिला दण्डाधिकारी हिमांशु चंद्रा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) 2023 की धारा 163 के तहत संपूर्ण जिले में 22 मई से 28 जुलाई 2026 तक प्रतिबंधात्मक आदेश लागू कर दिए हैं। आदेश के तहत सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक, भड़काऊ या सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाली सामग्री पोस्ट, शेयर अथवा फॉरवर्ड करने पर प्रतिबंध रहेगा। जारी आदेश के अनुसार बिना अनुमति पांच या अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने, धरना-प्रदर्शन, जुलूस, रैली एवं सार्वजनिक सभाओं के आयोजन पर रोक लगाई गई है। साथ ही लाठी, तलवार, हथियार एवं अन्य घातक वस्तुएं लेकर सार्वजनिक स्थानों पर घूमना भी प्रतिबंधित रहेगा। प्रशासन ने बिना अनुमति लाउडस्पीकर, डीजे और ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर भी रोक लगाई है। परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में भीड़ एकत्र करना एवं अनावश्यक गतिविधियां संचालित करना वर्जित रहेगा। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि शासकीय कर्तव्य पर तैनात अधिकारी एवं कर्मचारी इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।
