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ग्रीष्म रीतु के आने से पहले नीमच जिले को “जल अभावग्रस्त क्षेत्र“ घोषित, आदेश तत्काल प्रभाव से 30 जून 2026 तक प्रभावी रहेगा 

नीमच। मध्यप्रदेश, नीमच कलेक्टपर एवं जिला दण्डाजधिकारी हिमांशु चंद्रा द्वारा म.प्र.पेयजल परीरक्षण अधिनियम 1986 के तहत नीमच जिले को “जल अभावग्रस्त क्षेत्र“ घोषित किया गया है। जिले में संभावित पेयजल संकट को ध्यान में रखते हुए कलेक्टार ने जिले के जल स्त्रोति से जल उपयोग एवं नल कूप खनन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

जल उपयोग पर प्रतिबंधः जिले के सभी स्त्रोतों (नदी, नहर, जलधारा, झरना, झील, नाला, नलकूप या कुओं) से घरेलू उपयोग (पेयजल को छोड़कर) के लिए जल निकालने पर प्रतिबंध लगाया गया है।

भू-जल गिरावटः जिले में भू-जल की गिरावट को रोकने के लिए अशासकीय व निजी नलकूप खनन पर धारा 6 (1) के तहत प्रतिबंध लगाया गया है।

नलकूप/बोरिंग मशीन पर रोकः बिना अनुविभागीय दण्डाधिकारी की अनुमति के नलकूप/बोरिंग मशीन का उपयोग या खनन प्रतिबंधित है। अवैध मशीनों को जप्त कर थ्प्त् दर्ज की जाएगी।

अधिनियम उल्लंघन पर दंडः अधिनियम के उल्लंघन पर प्रथम अपराध के लिए ₹5,000 जुर्माना और पश्चातवर्ती अपराध के लिए ₹10,000 जुर्माना या 2 वर्ष तक कारावास हो सकता है।

अधिनियम प्रभावः यह आदेश तत्काल प्रभाव से 30 जून 2026 तक प्रभावी रहेगा और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, नीमच द्वारा इसका पालन सुनिश्चित किया जाएगा।

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