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नीमच। अंकित जैन, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, नीमच द्वारा गौवंश का अवैध परिवहन करने वाले आरोपी हकीम पिता बाबू खां कुरैशी, किदवई गली, नीमच सिटी, जिला-नीमच को धारा 6/9 मध्यप्रदेश गौवंश प्रतिषेध अधिनियम, 2004 के अंतर्गत 06 माह के सश्रम कारावास व 5000 रूपये अर्थदण्ड एवं धारा 3/181 मोटर यान अधिनियम, 1988 के अंतर्गत 500 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करने वाले एडीपीओं श्रीमती कीर्ति शर्मा द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना लगभग 7 वर्ष पूर्व की होकर दिनांक 27.07.2018 को रात्री के लगभग 11 बजे पुरानी नगर पालिका स्थित पशुहाट मैदान, नीमच की हैं। पुलिस थाना नीमच कैंट में पदस्थ एएसआई कैलाश राठौर द्वारा टेलीफोन पर प्राप्त सूचना के आधार पर वह तस्दीग हेतु पशुहाट मैदान गये जहाँ एक टैम्पो लावारीस हालात में खड़ा हुवा था, जिसके दोनो खीड़कीयों के काँच टुटे हुवे थे और वाहन के कोई दस्तावेज भी वाहन में नहीं थे। वाहन का पिछला हिस्सा काले रंग के पास से ढका हुवा था, जिसको खोलने पर उसमें 03 बैल और एक बंछड़ा को ठूंस-ठूंस कर भरा हुवा था। मौके से गौवंश और पीकअप वाहन को जप्त किया कर अपराध पंजीबद्ध किया गया। विवेचना में यह पता चला की आरोपी उसके वाहन से गौवंश का अवैध परिवहन कर रहा था, जिससे उसको गिरफ्तार किया जाकर शेष आवश्यक अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र नीमच न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से न्यायालय में पंचसाक्षी एवं विवेचक सहित सभी महत्वपूर्ण गवाहों के बयान कराकर अपराध को संदेह से परे प्रमाणित कराते हुवे आरोपी को कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया, जिस पर से न्यायालय द्वारा आरोपी को उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया।