ब्रेकिंग
सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की नवीन पदस्थापना के आदेश जारी मंदसौर पुलिस ने अंतरराज्यीय बागरिया गैंग का किया पर्दाफाश, 5 राज्यों में 17 स्थानों पर नकबजनी की वार... उप मुख्यमंत्री श्री देवड़ा रविवार को भाजपा की जिला बैठक एवं कार्यशाला में होगें शामिल गरोठ के वार्ड एक मे सड़क के गड्ढों से परेशान जनता, धरने की चेतावनी शिक्षक दिवस पर ‘हमारे शिक्षक ऐप’ का सिस्टम गड़बड़ाया.!, स्कूल में मौजूद शिक्षकों को मिला ‘अनुपस्थित’ क... किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद बंशीलाल गुर्जर के जन्मदिन पर शुभकामनाओं का सिलस... आयुष्मान भारत के सीईओ अरविंद शाह ने मध्यप्रदेश में मरीजों के ईलाज में गड़बड़ करने वाले 2 हॉस्पिटल के व... पिपलियामंडी पुलिस द्वारा अवैध शराब परिवहन करते आरोपी गिरफ्तार भैंसोदामंडी नगर परिषद सीएमओ ने चुनाव से पूर्व दिखाई दबंगाई, नवनिर्माणाधीन भवन के विरुद्ध जारी किया न... अभिषेक आनंद भापुसे (2018) को पुलिस अधीक्षक मंदसौर नारकोटिक्स विभपाग का अतिरिक्त प्रभार मिला

अवैध देशी कट्टा कब्जे में रखने वाले आरोपी को 02 वर्ष का सश्रम कारावास

नीमच। डॉ. श्रीमती रेखा मरकाम, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, नीमच द्वारा अवैध रूप से 315 बोर का देशी कट्टा मय जिंदा कारतूस अपने कब्जे में रखने वाले आरोपी भंवरलाल उर्फ गुड्डा पिता हरिसिंह बंजारा, उम्र-38 वर्ष, निवासी-ग्राम खेर मगरी, जिला प्रतापगढ़ (राजस्थान) को धारा 25(1-बी) आयुध अधिनियम, 1959 के अंतर्गत 02 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1000रू अर्थदण्ड से दण्डित किया।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करने वाले सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी पारस मित्तल द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि दिनांक 24.03.2016 को पुलिस थाना जीरन में पदस्थ उपनिरीक्षक जे. एस. डामोर द्वारा मुखबिर सूचना के आधार पर रायनखेड़ा फंटे पर स्थित बालाजी के मंदिर के पीछे से आरोपी द्वारा उसके कब्जे में रखे 315 बोर का देशी कट्टा मय जिंदा कारतूस को जप्त किया, जिसका उसके पास कोई वैध लाईसेंस नहीं था। आरोपी को गिरफ्तार कर जीरन में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना उपरांत अभियोग पत्र नीमच न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
अभियोजन द्वारा न्यायालय के समक्ष विचारण के दौरान जप्तीकर्ता अधिकारी सहित सभी महत्वपूर्ण साक्षीगण के बयान कराकर आरोपी के विरूद्ध अपराध को संदेह से परे प्रमाणित कराकर घटना की गंभीरता को देखते हुए उसको कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया, जिससे सहमत होकर न्यायालय द्वारा आरोपी को उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया गया।
Leave A Reply

Your email address will not be published.