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बस में डोडाचूरा तस्करी करनें वाले आरोपी को 04 वर्ष का सश्रम कारावास

नीमच। विनोद कुमार पाटीदार, विशेष न्यायाधीश (एन.डी.पी.एस. एक्ट), जावद  जिला-नीमच द्वारा 39.600 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा की तस्करी करने वाले आरोपी प्रकाश पिता जवाहरलाल विश्नोई, उम्र-27 वर्ष, निवासी-खेड़ी ढाणी, थाना-डांगियावास, जिला जोधपुर (राजस्थान) को धारा 8(सी)/15(बी) एन.डी.पी.एस. एक्ट के अंतर्गत 4 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 75000 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी एडीपीओ रितेश कुमार सोमपुरा ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना लगभग 05 वर्ष पूर्व की होकर दिनांक 07.02.2022 की रात्री के लगभग 11 बजे नयागांव आर.टी.ओ. बैरियर के सामने की हैं। घटना दिनांक को केंन्द्रीय नारकोटीक्स ब्यूरों के निवारक दल द्वारा पैट्रोलिंग करते हुवे नयागांव आर.टी.ओ. बैरियर के सामने वाहनों की चैकिंग की जा रही थी। उसी दौरान मन्दसौर की तरफ से एम.आर. ट्रैवल्स की बस आती हुई दिखाई दी, जिसको रोककर उसकी तलाषी लिये जाने पर उसकी डिक्की में दो संदेहास्पद सफेद कट्टे रखे हुवे थे, जो कि बस में सवार आरोपी के थे। दोनो कट्टों की तलाषी लिये जाने पर उसमें कुल 39.600 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा रखा हुवा था। निवारक दल द्वारा मौके से आरोपी को गिरफ्तार कर व डोडाचूरा को जप्त कर आवश्यक अनुसंधान उपरांत परिवाद माननीय विशेष न्यायालय, जावद में प्रस्तुत किया गया।

विचारण के दौरान सी.बी.एन. के विशेष लोक अभियोजक सुषील कुमार एरन द्वारा सभी महत्वपूर्ण गवाहों के बयान कराकर अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा की बस से तस्करी किये जाने के अपराध को संदेह से परे प्रमाणित कराते हुवे आरोपी को कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया, जिस पर से न्यायालय द्वारा आरोपी को उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया।

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