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नीमच ए.डी.एम.द्वारा गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम के तहत छह वाहन राजसात

नीमच। मध्यप्रदेश, जिला नीमच ए.डी.एम.श्रीमती लक्ष्‍मी गामड़ द्वारा थाना जीरन के अपराध क्रं. 375/2023, म.प्र.गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004 एवं पशु क्रूरता अधिनियम के तहत दर्ज एक प्रकरण में वाहन क्र.आर.जे.19जी.डी.0799, वाहन क्रं.आर.जे.21जी.सी.8855, वाहनक्रं. आर.जे.06जी.ए.9718 एवं आर.जे.21जी.डी.5199 उसमें परिवहन कर, ले जाए जा रहे कुल 70 नग बैल एवं अपराध क्र. 258/2024 में वाहन आयशर क्र.पी.बी.05ए.एस.9691 उसमें परिवहन कर, ले जाए जा रहे 12 नग गाय (गौवंश) को शासन हित में राजसात करने का आदेश जारी किया है।
इसी तरह थाना जावद के अपराध क्र. 95/2024, म.प्र.गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004 एवं पशु क्रूरता अधिनियम के तहत दर्ज एक प्रकरण में वाहन पि‍कअप क्र. एम.एच.19सी.एक्‍स.0534, उसमें परिवहन कर, ले जाए जा रहे कुल 6 नग कैड़े (गौवंश) को शासन हित में राजसात करने का आदेश जारी किया है।

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