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नीमच,मध्यप्रदेश के नीमच जिला जावद मे रवि वर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जावद द्वारा बबूल का पेड़ काटने के विवाद को लेकर एक-दूसरे के साथ मारपीट करने वाले एक पक्ष के तीन आरोपीगण (1) श्रीलाल पिता जगन्नाथ धाकड़, आयु-45 वर्ष, (02) लक्ष्मीनारायण पिता जगन्नाथ धाकड़, आयु-38 वर्ष व (03) गायत्रीबाई पत्नी लक्ष्मीनारायण, आयु-35 वर्ष, तीनो निवासीगण-ग्राम पिपलिया प्रेमजी, तारापुर, जिला-नीमच को भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 324/34 में 01-01 वर्ष के सश्रम कारावास व 1000-1000रू. अर्थदण्ड व धारा 323/34 में 03-03 माह के सश्रम कारावास व 1000-1000रू. अर्थदण्ड से दण्डित किया और दूसरे पक्ष के चार आरोपीगण (01) घनश्याम पिता गिरधारीलाल धाकड़, आयु-47 वर्ष, (02) धर्मेन्द्र पिता घनश्याम धाकड़, आयु-22 वर्ष, (03) चंद्रकला पत्नी घनश्याम धाकड़, उम्र-42 वर्ष व (04) श्रीलाल पिता गिरधारीलाल, उम्र-60 वर्ष, चारो निवासीगण-अठाना दरवाजा, जावद, जिला-नीमच को भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 325/34 में 01-01 वर्ष के सश्रम कारावास व 1000-1000रू. अर्थदण्ड व धारा 323/34 में 03-03 माह के सश्रम कारावास व 1000-1000रू. अर्थदण्ड से दण्डित किया।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करने वाले एडीपीओ योगेश कुमार तिवारी द्वारा घटना की जानकारी देते हुवे बताया कि घटना लगभग 07 वर्ष पूर्व की होकर दिनांक 06.11.2016 को शाम के लगभग 05ः30 बजे ग्राम तारापुर के पास पिपलिया प्रेमजी मार्ग की हैं, जहाँ पर दोनो पक्षकारों के खेत पास-पास में स्थित हैं, जिनके बीच मेढ़ पर बबुल का पेड़ हैं। घटना दिनांक दोनो पक्षों के बीच बबुल का पेड़ को काटने की बात को लेकर विवाद हो गया था, जिस कारण से दोनो पक्षकारों ने एक-दूसरे के साथ कुल्हाड़ी व लात-घूसों से मारपीट कर चोटे पँहुचाई गई, जिसके बाद दोनो पक्षकारों द्वारा एक-दूसरें के विरूद्ध पुलिस थाना जावद में रिपोर्ट लेख कराई गई। पुलिस जावद द्वारा दोनो पक्षों के आहतगण का मेडिकल कराये जाने के उपरांत आवश्यक अनुसंधान पूर्ण कर दोनो पक्षों के विरूद्ध अभियोग पत्र जावद न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से न्यायालय में दोनो पक्षकारों के फरियादीगण व आहतगण सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान कराकर दोनो पक्षकारों द्वारा एक-दूसरे के साथ बबूल का पेड़ काटने की बात को लेकर मारपीट किये जाने के अपराध को प्रमाणित कराते हुए उन्हें कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया, जिस पर से माननीय न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों के कुल 07 आरोपीगण को उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया एवं जुर्माने की कुल राशि में से 2000-2000रू दोनो पक्षों के आहतगण को प्रतिकर के रूप में प्रदान किये जाने का आदेश भी दिया गया।