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नीमच। मध्यप्रदेश, नीमच, जितेन्द्र कुमार बाजोलिया, विशेष न्यायाधीश (एन.डी.पी.एस. एक्ट) जिला-नीमच द्वारा 71 ग्राम एम.डी. की तस्करी करने वाले आरोपी अकरम खान पिता रशीद खान, उम्र-33 वर्ष, निवासी-ग्राम भिरियाखेड़ी उंचा, थाना निंबाहेड़ा सदर, जिला-चित्तौड़गढ़ (राजस्थान) को धारा 8/22(सी) एन.डी.पी.एस. एक्ट के अंतर्गत 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1,00,000रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी एडीपीओ रितेश कुमार सोमपुरा द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया कि दिनांक 03.01.2025 को कार्यालय उप-नारकोटिक्स आयुक्त, नीमच पर गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि स्वीफ्ट कार में एक व्यक्ति 50-100 ग्राम मादक पदार्थ मैथामफेटामाईन (एम.डी.) को सेमली चन्द्रावत जावद रोड़ पर स्थित पालराखेड़ा ग्राम की तरफ तस्करी करने वाला हैं। गुप्त मुखबीर सूचना के आधार पर नारकोटिक्स सेल द्वारा निवारक दल का गठन कर कार्यवाही करते हुवे दल सुबह लगभग 10ः30 बजे सेमली चंन्द्रावत-जावद रोड़ पर पँहुचा, जहाँ मुखबीर द्वारा बताई हुई स्वीफ्ट कार आती हुई दिखाई दी, जिसका पीछा कर उसकों मोडी माताजी मंदीर के पास रोका गया। कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुवे एवं विधिवत कार्यवाहीं हेतु कार व आरोपी को कार्यालय, केंन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरों, नीमच लेकर आया गया। आरोपी की तलाशी लिये जाने पर उसके जैकेट की बाई जेब में एक काली पॉलीथीन में अवैध मादक पदार्थ 71 ग्राम एम.डी. मिली। निवारक दल द्वारा कार व एम.डी. को जप्त किया गया व आरोपी को गिरफ्तार कर आवश्यक अनुसंधान उपरांत परिवाद माननीय विशेष न्यायालय, नीमच में प्रस्तुत किया गया।
विचारण के दौरान सी.बी.एन. के विशेष लोक अभियोजक सुशील ऐरन द्वारा सभी महत्वपूर्ण गवाहों के बयान कराकर आरोपी द्वारा अवैध मादक पदार्थ मैथामफेटामाईन (एम.डी.) की तस्करी किये जाने के अपराध को संदेह से परे प्रमाणित कराया गया एवं आरोपी को कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया, जिस पर से माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी कोे उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक द्वारा की गई तथा सफल अभियोजन के संचालन में सराहनीय सहयोग अधवक्तागण श्रीमती नीरा यादव, सुश्री सलोनी पोरवाल तथा सुश्री निशा घारू का रहा।