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बुरी नियत से महिला का हाथ पकड़ने वाले आरोपी को 01 वर्ष का सश्रम कारावास

नीमच। मध्यप्रदेश, नमच मे श्रीमती पुष्पा तिलगांम, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, नीमच द्वारा महिला का बुरी नियत से हाथ पकड़कर उसके साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी अनिल पिता भुवानीशंकर मालवीय, उम्र-25 वर्ष, निवासी-ग्राम चचोर, तहसील रामपुरा, जिला-नीमच को धारा 354 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत 01 वर्ष के सश्रम कारावास व 2000रू. अर्थदण्ड से दण्डित किया।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करने वाली एडीपीओं श्रीमती कीर्ति शर्मा द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना लगभग 7 वर्ष पूर्व की होकर दिनांक 05.06.2016 को शाम के लगभग 6 बजे ग्राम सावन के बस स्टैण्ड की हैं। पीडिता आवश्यक कार्य पूर्ण कर नीमच से ग्राम सावन पहुंची, जहां बस से उतरकर वह जाने लगी तो आरोपी ने बुरी नियत से पीडिता का हाथ पकड़कर छेडछाड करते हुए कहने लगा की मेरे साथ चल। जब पीडिता चिल्लाई तो आस-पास से लोग आ गये, जिन को देख कर आरोपी वहां से भाग गया। पीडिता ने घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना नीमच सिटी में की जिस पर से अपराध क्रमांक 274/2016 की प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध की गई। प्रकरण में विवेचना के दौरान पीडिता व अन्य साक्षीगण के बयान लेते हुवे शेष आवश्यक अनुसंधान उपरांत अभियोग-पत्र नीमच न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
प्रकरण के विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से न्यायालय में पीड़िता सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान कराते हुए अपराध को प्रमाणित कराकर आरोपी को कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया, जिससे सहमत होकर आरोपी को उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्रीमती कीर्ति शर्मा, एडीपीओ द्वारा की गई।

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