नीमच। मध्यप्रदेश, नमच के सुशांत हुद्दार, सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश (पॉक्सों एक्ट), नीमच द्वारा 16 वर्षीय बालिका के साथ घर में घुसकर बुरी नियत से छेड़छाड करने वाले आरोपी मुबारिक शाह पिता नूर मोहम्मद शाह, उम्र-50 वर्ष, निवासी-रावणरूण्डी, जिला नीमच को धारा 7/8 पॉक्सों एक्ट के अंतर्गत 03 वर्ष के सश्रम कारावास व 3,000रू अर्थदण्ड एवं धारा 354 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 में 02 वर्ष के सश्रम कारावास व 2000रू अर्थदण्ड से दण्डित किया।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करने वाले विशेष लोक अभियोजक जगदीश चौहान द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना दिनांक 26.02.2021 को सुबह के लगभग 11 बजे थाना नीमच सिटी क्षैत्र की हैं। घटना दिनांक को 16 वर्षीय पीडिता अकेली उसके घर पर थी, उसके माता-पिता और भाई किसी काम से बाहर गये थे एवं बडी बहन स्कूल गई थी। घटना दिनांक को आरोपी पीडिता को घर पर अकेली पाकर घर में घुस गया एवं उसने बुरी नियत से पीछे से पीडिता को पकड़कर अश्लील हरकत करते हुए छेडछाड़ करने लगा, जब पीडिता चिल्लाई तो आरोपी वहां से भाग गया। शाम को पीडिता के माता पिता जब घर पर आये तो पीडिता ने घटना की जानकारी उन्हे दी, जिससे बाद आरोपी के विरूद्ध पुलिस थाना नीमच सिटी में प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध की गई। विवेचना के दौरान पीडिता की उम्र के सबंधं में साक्ष्य एकत्रित कर एवं अन्य आवश्यक अनुसंधान पूर्णकर अभियोग पत्र माननीय विशेष न्यायालय (पॉक्सों एक्ट) नीमच में प्रस्तुत किया गया।
अभियोजन द्वारा विशेष न्यायालय (पॉक्सों एक्ट) नीमच के समक्ष विचारण के दौरान पीड़िता सहित सभी महत्वपूर्ण साक्षीगण के बयान कराकर आरोपी के विरूद्ध अपराध को संदेह से परे प्रमाणित कराकर घटना की गंभीरता को देखते हुए उसको कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया, जिससे सहमत होकर माननीय विशेष न्यायालय (पॉक्सों एक्ट) नीमच द्वारा आरोपी को उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया।