नीमच। मध्यप्रदेश के नीमच जिला सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश सुशांत हुद्दार, (पॉक्सो एक्ट), नीमच द्वारा 12 वर्षीय पीडिता का अपहरण करके उसके साथ बलात्कार करने वाले आरोपी भूरा उर्फ भूरी पिता प्रेम गोस्वामी, उम्र 20 वर्ष, निवासी-लसहन मण्डी के पास, जिला-नीमच को धारा 363 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 में 1 वर्ष के सश्रम कारावास व 1000रू अर्थदण्ड, धारा 366 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 में 5 वर्ष के सश्रम कारावास व 2000रू अर्थदण्ड एवं धारा 3/4(2) पॉक्सों एक्ट, 2012 में 20 वर्ष का सश्रम कारावास व 3500रू अर्थदण्ड से दण्डित किया एवं इस अपराध में आरोपी भूरा का सहयोग करके दुष्प्रेरण करने वाले आरोपी कमलेश पिता कोदर मीणा, उम्र-24 वर्ष, निवासी-महाराणा बंगला, कोर्ट के पिछे, जिला नीमच को धारा 366/34 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 में 5 वर्ष के सश्रम कारावास व 2000रू अर्थदण्ड एवं धारा 16/17 पॉक्सों एक्ट, 2012 में 20 वर्ष का सश्रम कारावास व 3000रू अर्थदण्ड से दण्डित किया।
यह है घटना जो आरोपीयो द्वारा अंजाम दिया
नीमच में रहने वाली 12 वर्षीय पीड़िता के माता-पिता की मृत्यु हो जाने से वह उसकी बहन व जीजा के घर पर रहती हैं। 23 फरवरी 2020 को वह शाम के समय शौच करने के लिये गई तो लसहन मण्डी के गेट के पास से आरोपी भूरा उसको जबरन मोटरसायकल पर बैठाकर ले गया। बस स्टैण्ड पर पंहुचकर आरोपी ने उसके दोस्त आरोपी कमलेश को फोन लगाकर बुलाया फिर दोनो पीडिता को कमलेश के कमरे पर ले गये, जहाँ आरोपी भूरा ने पीड़िता के साथ जबरन बलात्कार किया। अगले दिन दोनो आरोपी पीड़िता को मोटरसायकल पर बैठाकर चित्तोड़गढ़ (राजस्थान) ल गये फिर कमलेश वहां से वापस आ गया किन्तु आरोपी भूरा पीड़िता को दिल्ली ले गया जहां से वह पीड़िता को दिनांक 26 फरवरी 2020 को वापस नीमच लेकर आया, फिर पीड़िता मौका देखकर भागकर उसके जीजा के घर पर आ गई। पीड़िता द्वारा बताई गई घटना के आधार पर उसके जीजा ने घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना नीमच केंट पर की। विवेचना के दौरान आरोपीगण को गिरफ्तार कर व पीडिता का मेडिकल कराकर उसकी उम्र के संबंध में आवश्यक साक्ष्य एकत्रित कर शेष अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र विशेष न्यायालय, नीमच में प्रस्तुत किया।
अभियोजन द्वारा विशेष न्यायालय के समक्ष विचारण के दौरान पीड़िता सहित सभी महत्वपूर्ण साक्षीगण के बयान कराकर अपराध को संदेह से परे प्रमाणित कराते हुए दोनो आरोपीगण को कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया, जिससे सहमत होकर विशेष न्यायालय द्वारा आरोपीगण को उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया गया। न्यायालय में शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक जगदीश चौहान द्वारा की गई।
ब्रेकिंग
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा डॉ.मनमोहन सिंहजी Ex.PM को उनके आवास पर श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्ह...
सनातन परम्परा की रक्षा के लिए गुरू गोविंद सिंह ने अपने साहिबजादों को बलिदान कर दिया : मुख्यमंत्री डॉ...
लोकायुक्त पुलिस द्वारा नरसिंहपुर के सीएमएचओ को गुरुवार दोपहर 5 हजार की रिश्वत लेते रंगेहाथ गिरफ्तार ...
जेम के जरिए सरकारी बाजार तक पहुंच बनाना आसान, डिक्की कार्यालय में जेम पर स्टेकहोल्डर कंसलटेटिव मीटि...
एसडीएम सीताम़उ द्वारा लारनी पटवारी को किया निलंबित, मामलाः- पटवारी द्वारा स्वामित्व योजना में अपात्र...
प्रधानमंत्री श्री मोदी की पहल से चंबल-मालवा और बुंदेलखण्ड में होगी पर्याप्त पेयजल और सिंचाई की व्यवस...
पूर्व प्रधानमंत्री स्व. वाजपेयी का जीवन राष्ट्र निर्माण के लिए समर्पित रहा : मुख्यमंत्री डॉ. यादव
अवैध मादक पदार्थ तस्कर से करीब 29 क्विंटल डोडाचूरा 12 चक्का ट्रक वाहन सहित जप्त-एसपी अभिषेक आनंद, शह...
लोकायुक्त ने जनपद के मुख्यकार्यपालन अधिकारी को 20000 रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया
मल्हारगढ नगर परिषद मध्य प्रदेश की सबसे ज्यादा भ्रष्ट और बदनाम नगर परिषदों में शुमार होती जा रही...