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Madhya Pardesh/नीमच। श्रीमती् अंकिता गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, नीमच द्वारा पालतु कुत्ते के भौकने व उसके काटने की बात को लेकर एक-दूसरे के के साथ मारपीट कर गंभीर चोट पँहुचाने वाले एक पक्ष के एक महिला सहित 03 कुल आरोपीगण (01) जावेद पिता जमाल खां पठान, उम्र-21 वर्ष, (02) जाकिर पिता जमाल खां पठान, उम्र-18 वर्ष व (03) सलमा पति जमाल खां पठान, उम्र-40 वर्ष, तीनो निवासी-एकता कॉलोनी, नीमच को व धारा 325/34 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 कें 01-01 वर्ष के सश्रम कारावास व 3000-3000रू. अर्थदण्ड एवं धारा 323/34 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 कें 06-06 माह के सश्रम कारावास व 1000-1000रू अर्थदण्ड से दण्डित किया तथा मारपीट करने वाले दूसरे पक्ष के 02 आरोपीगण (01) कमल पिता छोटेलाल ग्वाला, उम्र-35 वर्ष व (02) पूनमचंद उर्फ लाल पिता छोटेलाल ग्वाला, उम्र-25 वर्ष, दोनो निवासी स्कीम नंबर 9, नीमच को धारा 323/34 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 कें 06-06 माह के सश्रम कारावास एवं कुल 3000-3000रू. अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करने वाले एडीपीओं विपिन मण्डलोई द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना लगभग 08 वर्ष पूर्व दिनांक 29.05.2017 को शाम के लगभग 06 स्कीम नम्बर 09, नीमच की हैं। एक पक्ष के फरियादी जावेद द्वारा थाना नीमच केंट में रिपोर्ट लिखाई एक दिन पहले एक पापड़ बेचने वाले के लड़के को उसके सामने कमल ग्वाला के कुत्ते ने काट खाया था, जिस पर उस लड़के उसको उसके पिता को फोन लगाने के लिए कहा था, इतने में कमल ग्वाला वहां आया फोन लगाने की बात को विवाद करने लगा, जिस कारण वह अपने घर चला गया था। इसी बात को लेकर अगले दिने आरोपीगण ने उसके, उसकी माता सलमा व भाई जाकिर के साथ लकड़ी व लात-घूंसों से मारपीट कर चोटे पँहुचाई थी।
दूसरे पक्ष के फरियादी कमल ग्वाला द्वारा थाना नीमच केंट में रिपोर्ट लेख कराई की एक दिन पूर्व उसकी आरोपीगण से कुत्ते के भौकने की बात को लेकर विवाद हो गया था, जिसको उन्होंने आपस में सुलझा लिया था, किन्तु इसी विवाद के कारण अगले दिन आरोपीगण फरसा व लकड़िया लेकर आये व उसके व उसके भाई पूनमचंद के साथ मारपीट की जिससे दोनो को चोटे आई व कमल के हाथ में फ्रैक्चर होकर उसको गंभीर चोटे आई थी। दोनो पक्षकारों द्वारा एक-दूसरे के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखाई गई। पुलिस द्वारा दोनो पक्षकारों के आहतगण का मेडिकल कराया गया और आवश्यक विवेचना उपरांत अभियोग-पत्र नीमच न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से न्यायालय में दोनो पक्ष फरियादीगण व आहतगण सहित सभी महत्वपूर्ण गवाहों के बयान कराकर अपराध को संदेह से परे प्रमाणित कराते हुवे दोनो पक्षों के आरोपीगण को कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया, जिस पर से माननीय न्यायालय द्वारा दोनो पक्ष के आरोपीगण को उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया गया एवं अर्थदण्ड की सम्पूर्ण राशि को प्रतिकर के रूप में बराबर दोनो पक्ष के आहतगण को प्रदान किये जाने का आदेश भी प्रदान किया गया।