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कार से टक्कर मारने वाली महिला को 06 माह का कारावास

नीमच। मध्यप्रदेश, सुश्री संध्या मरावी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नीमच द्वारा तेजगती से लापरवाहीपूर्वक कार चलाते हुवे टक्कर मारकर एक्टीवा चालक को गंभीर चोट पँहुचाने वाली महिला आरोपिया संगीता पति प्रहलाद पाटीदार, आयु-42 वर्ष, निवासी-24, बंगला नंबर 58, जिला-नीमच को धारा 338 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत 06 माह के कारावास व 1000रू. अर्थदण्ड, धारा 337 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत 03 माह के कारावास व 500रू. अर्थदण्ड तथा धारा धारा 279 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत 03 माह के कारावास व 500रू. अर्थदण्ड से दण्डित किया।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करने वाले सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री रितेश कुमार सोमपुरा द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना दिनांक 01 अक्टूबर 2018 सुबह के लगभग 10ः30 बजे कमल चौक, नीमच की हैं। घटना दिनांक को फरियादीया चांदना अजमेरा उसके पति सुशील अजमेरा के साथ एक्टीवा वाहन से पुस्तक बाजार से सब्जी मंडी की तरफ जा रहे थे, कि पिछे से आरोपीया ने उसकी वेगनार कार को तजगती व लापरवाहीपूर्वक चलाते हुवे फरियादीगण की एक्टीवा को टक्कर मार दी, जिस कारण दोनो गिर गये व दोनो को चोटे आई तथा सुशील की पसलीयों में फ्रैक्चर हो गया था। फरियादीया द्वारा कार चालक के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख कराई गई। विवेचना के दौरान कार चालक का पता लगाकर शेष आवश्यक अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग-पत्र नीमच न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
अभियोजन द्वारा न्यायालय के समक्ष विचारण के दौरान दोनो आहतगण, चश्मदीद साक्षीगण तथा शेष सभी महत्वपूर्ण साक्षीयों के बयान कराकर आरोपीया के अपराध को प्रमाणित कराते हुवे उसको कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया, जिससे सहमत होकर माननीय न्यायालय द्वारा आरोपीया उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया गया।
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