ब्रेकिंग
सेवा संकल्प यात्रा का उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने किया स्वागत, दलौदा-धुंधड़का में जनप्रतिनिधियों और ... पंचायत सचिव भर्ती की तैयारी तेजः 100 बिंदु आरक्षण रोस्टर की जांच, जिलों को तय तारीख पर भोपाल बुलाया बालाघाट में राहुल गांधी ने पीड़ित आदिवासी परिवारों से की मुलाकात, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, जमीन और ... मंदसौर मे दो न्यायाधीशों की कार्यशैली के विरोध में अभिभाषक अपने कार्य से गुरूवार को विरक्त रहे, आगे ... राहुल गांधी के बालाघाट दौरे को लेकर मंत्री विश्वास सारंग का निशाना गांधी जयंती पूर्व दिवस पर सांसद सुधीर गुप्ता ने किया गांधी प्रतिमा पर माल्यार्पण, दिलाई स्वच्छता की ... मंदसौर में अवैध शराब बेचते युवक गिरफ्तार, 19 क्वार्टर देशी शराब जब्त, कोतवाली पुलिस की कार्रवाई, आबक... एसआईआर के विरोध में कांग्रेस ने निकाली रैली, कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर सौंपा ज्ञापन रसोइया महासंघ की चूल्हा बंद हड़ताल से मध्याह्न भोजन व्यवस्था प्रभावित पुर्व मुख्यमंत्री ने मध्यपन्रदे... भानपुरा पुलिस ने 18 क्वार्टर गोवा व्हिस्की जब्त की

खेत के रास्ते को लेकर विवाद, लाठियों से हमला करने वाले गोपाल रामेश्वर कुमावत सहित पांच आरोपियों पर अफजलपुर थाना पुलिस ने प्रकरण दर्ज

Madhya Pardesh/ Mandsaur। मंदसौर जिले के अफजलपुर थाना पुलिस ने खेत के रास्ते को लेकर हुए विवाद में मारपीट एवं जान से मारने की धमकी देने के मामले में पांच आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है।

पुलिस के अनुसार, घटना 4 अगस्त 2026 की सुबह करीब 7.30 बजे से 8.00 बजे के बीच ग्राम लसुडावन में फरियादी के खेत के पास हुई। मामले में पुलिस द्वारा फरियादी श्यामलाल पिता रामचंद्र कुमावत उम्र 32 वर्ष वर्ष, निवासी लसुडावन की रिपोर्ट पर कार्रवाई की गई।

फरियादी ने आरोप लगाया कि खेत के रास्ते की बात को लेकर आरोपियों ने उसके एवं उसके पिता तथा भाई के साथ गाली-गलौज की। इसके बाद आरोपियों ने जान से मारने की नीयत से लाठियों से मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी।

पुलिस ने मामले में आरोपी गोपाल पिता रामेश्वर कुमावत, कारूलाल पिता रामेश्वर कुमावत उम्र 54 वर्ष, राजू उर्फ राजू पिता गोपाल कुमावत उम्र 28 वर्ष, मुकेश पिता कारूलाल कुमावत उम्र 28 वर्ष, समरथ पिता कारूलाल कुमावत उम्र 44 वर्ष एवं ईश्वर पिता कारूलाल कुमावत, सभी निवासी लसुडावन, के विरुद्ध अपराध क्रमांक 205/2026 दर्ज किया है।

प्रकरण में बीएनएस की धारा 109(1), 296बी, 115(2), 351(3), 3(5) एवं भादवि की धारा 307, 294, 323, 506, 34 के तहत कार्रवाई की गई है। मामले की जांच अफजलपुर थाना पुलिस द्वारा की जा रही है।

Leave A Reply

Your email address will not be published.