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बलात्कार के झूंठे केस में फंसाने की धमकी देकर रूपयें ऐंठने और आत्महत्या के लिए उत्प्रेरित करने वाले अपराधियों को 10-10 वर्ष की सजा

मंदसौर। मध्यप्रदेश, मंदसौर जिला एवं सत्र न्यायाधीष द्वारा आरोपीगण प्रदीप पिता कन्हैयालाल निवासी झार्डा, नाथीबाई पति अंबालाल निवासी मनासा को आत्महत्या के लिए उकसाने के अपराध में दोषी पाते हुए 10-10 वर्ष कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी दीपक जमरा द्वारा बताया कि मृतक जगनारायण के पुत्र रायदीप ने इस आषय की सूचना पुलिस को दी कि उसके पिता ने घर के पीछे बाडे में पेड से रस्सी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली है पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच की। मर्ग जांच में पाया कि मृतक ने कुछ दिन पूर्व जमीन बेची थी जिसका आरोपी लोकेष को पता था आरोपी लेाकेष ने मृतक की पहचान सहआरोपी प्रदीप से कराई थी 11.04.2022 को सहआरोपी प्रदीप, मृतक जगनारायण को अपनी मोटरसाईकिल पर बिठाकर आरोपिया नाथीबाई के घर मनासा ले गया और पहले से योजना के मुताबिक नाथीबाई ने मृतक के साथ पहले तो बिस्तर पर सोने का नाटक किया उसके बाद योजनाबद्ध तरीके से शोर मचाया जिससे बाहर घूम रहा सहआरोपी प्रदीप अंदर आ गया। दोनों ने मृतक को धमकी दी कि यदि वह 3 लाख रूपये नही देगा तो वह उसे बलात्कार के केस में फंसा देंगे। मृतक ने डर की बजह से आगामी दिनांक को जिला सहकारी बैंक शाखा नारायणगढ जिला मंदसौर से अपने खाते से रूपये निकालकर देने का वादा किया और आगामी 12.04.2022 को बैंक से उपरोक्तानुसार 3 लाख रूपये निकालकर आरोपी प्रदीप व नाथीबाई को दे दिये फिर भी वे दोनों मृतक से 3 लाख रूपये और देने के लिए दवाब डालने लगे। जिस पर मृतक ने कहा था कि अब उसके पास पैसे नही है ज्यादा दवाब डालोगे तो वह मर जायेगा इस पर भी आरोपीगण ने कहा कि मर या जी, रूपये तो देना ही होंगे नही तो वे उसे बलात्कार के केस में फंसा देंगे। अंत में उसी दिन मृतक ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। अभियोजन की ओर से 10 साक्षियों के कथन कराये गये एवं 20 दस्तावेज प्रदर्षित कराये गये अभियोजन द्वारा रखे गये तथ्यों एवं तर्कों से सहमत होकर माननीय न्यायालय ने आरोपीगण को दोषसिद्ध किया। जिसमें आरोपी प्रदीप एवं नाथीबाई को धारा 306 भादवि में 10-10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 10-10 हजार रूपये अर्थदण्ड से दंडित किया।

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