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मृतक सुमन की पत्नी के सााथ एक साल पूर्व छेडछाड की थी,दोहरे हत्याकांड में आरोपी को दोहरा आजन्म कारावास व कुल 10 हजार रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

मंदसौर। मध्यप्रदेश, मंदसौर मे  विशेष न्यायाधीश एट्रोसीटी एक्ट के न्यायाधीश राजेन्द्र प्रसाद सोनी ने सोमवार को अलावदाखेड़ी में हुए दोहरे हत्याकांड के आरोपी दशरथसिंह पिता प्रहलादसिंह राजपूत, निवासी-अलावदाखेडी को दोहरा आजन्म कारावास से एवं कुल 10 हजार रूपये जुर्माने से दण्डित किया है।

विशेष लोक अभियोजक भगवानसिंह चौहान ने बताया कि, घटना के अनुसार आरोपी दशरथसिंह ने मृतक सुमन भील की पत्नी के सााथ एक साल पूर्व छेडछाड की थी, हालांकी ग्रामीणों की समझाईश के बाद फरियादी ने रिपोर्ट दर्ज नहीं करवायी थी लेकिन आरोपी दशरथसिंह ने दुश्मनी पालते हुए मृतक पारूलाल एवं उसके लडके सुमन के साथ आये दिन लडाई झगडा करता था, इसी के चलते दिनांकं 30 दिसम्बर 2022 को आरोपी दशरथसिंह ने ग्राम के पारूलाल भील एवं उसके लड़के सुमन को लट्ठ से मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था, उपचार के दौरान दोनो पिता-पुत्र की मृत्यु हो गयी थी।

शहर कोतवाली पुलिस ने आरोपी के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर उक्त प्रकरण को चिन्हित की श्रेणी में शामिल करते हुए विवेचना पूर्ण 29 मार्च 2023 को न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया, उक्त प्रकरण चिन्हित की श्रेणी में होने से अभियोजन के द्वारा न्यायालय मेें 15 साक्षियों के कथन व 33 दस्तावेज प्रदर्शित करवाये गये, प्रकरण में चश्मदीद साक्षी न होने के बावजूद भी न्यायालय द्वारा परिस्थितिजन्य साक्षियों की साक्ष्य पर विश्वास करते हुए दोनो आरोपी को धारा 302, 307, 294, 506 भादवि 3(1)द, 3(1)ध, 3(2)5 एससी एसटी एक्ट में दोहरा आजन्म कारावास एंव कुल 10 हजार रूपये जुर्माने से दण्डित किया गया।

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