मंदसौर। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, राहुल सोलंकी साहब द्वारा आरोपी इरफान पिता मकसूद पठान 28साल नि0 राजीव कालोनी खानपुरा जिला मंदसौर को अवैध देसी पिस्टल रखने के अपराध में दोषी पाते हुये 2 साल का कठोर कारावास और 1 हजार रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी दीपक जमरा द्वारा घटना के संबंध में बताया कि दिनांक 22.09.2015 को सउनि सुभाषचंद्र गिरी हमराह आर. मनोहर मसानिया, आर. जितेन्द्रसिंह को हमराह लेकर भुन्याखेडी तिराहा पंहुचकर वाहन चेकिंग कर रहे थे वाहन चेकिंग के दौरान नीमच तरफ से एक जीप आई जिसे रोका तो एक व्यक्ति उतरकर भागा जिसे हमराह फोर्स द्वारा पकडा और उसका नाम पता पूछते उसने अपना नाम इरफान पिता मकसूद पठान नि0 राजीव कालोनी खानपुरा मंदसौर का होना बताया आरोपी इरफान पर संदेह होने से उसके पेंट के दाहिनी जेब की तलाषी लेने पर एक देसी पिस्टल व दो जिंदा कारतूस मिले उक्त पिस्टल रखने के लायसेंस का पूछते आरोपी इरफान द्वारा नही होना बताया आरोपी का कृत्य आयुध अधि0 के अंतर्गत दंडनीय होने से उक्त देसी पिस्टल एवं जिंदा कारतूस एएसआई सुभाष गिरी द्वारा जप्त कर आरोपी को गिरफतार किया बाद संपूर्ण कार्यवाही कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया।
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