शादी से पहले बनाए शारीरिक संबध, न्यूड फोटो वायरल कर जान से मारने की दी थी धमकी, आरोपी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास
मंदसौर। विषेष न्यायधीष महोदय पॉक्सो एक्ट मंदसौर द्वारा आरोपी शुभम उर्फ गोलू पिता सुनील बोरीवाल उम्र 26 वर्ष निवासी ग्राम हाट की चौकी, खटीक मोहल्ला रतलाम जिला रतलाम को नाबालिग के साथ बलात्कार कर न्यूड फोटो सोशल मीडिया पर वायरल करने के अपराध में दोषी पाते हुए 20 वर्ष का सश्रम कारावास और 25000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।
यह इस तरह का हुआ मामला
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी बलराम सोलंकी द्वारा घटना के संबंध में बताया कि पीड़िता द्वारा दिनांक 25.02.2021 को थाना नाहरगढ पर रिपोर्ट लिखाई थी कि आरोपी शुभम एवं उसकी शादी की बात चल रही थी जिस कारण से आरोपी शुभम का पीड़िता के घर आना जाना लगा रहता था। घटना 25.02.2021 से तीन माह पूर्व शुभम ने पीडिता से कहा कि हमारी शादी होने वाली है और आरोपी ने पीड़िता के घर पर पीड़िता को शादी का बोलकर उसे बहला फुसलाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाये। पीडिता के विरोध करने पर आरोपी शुभम ने शादी करने वाले है उसकी न्यूड फोटो खींच ली थी। उसके बाद पीडिता और उसका परिवार आरोपी शुभम के घर रतलाम एक कार्यक्रम में गये थे तो वहां पर भी शुभम ने उसे बहला फुसलाकर पीड़िता के साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाये। फिर पीडिता के परिवार वालो द्वारा शादी के लिये मना कर देने पर आरोपी शुभम ने पीडिता के न्यूड फोटो पंकज के व्हाटसअप पर भेजकर वायरल कर दिये और धमकी दी कि यदि उसकी शादी पीड़िता से नहीं हुई तो वह पीडिता और उसके परिवार वालो को जान से खत्म कर देगा। पीड़िता की रिपोर्ट पर से थाना नाहरगढ़ पर आरोपी के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया। नाहरगढ़ पुलिस द्वारा सम्पूर्ण कार्यवाही कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया। प्रकरण में अभियोजन का सफल संचालन विषेष लोक अभियोजक श्रीमती दीप्ति कनासे द्वारा किया गया।