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मध्यप्रदेश शासन के उच्च शिक्षा विभाग की ट्रांसफर नीति लागू, 31 मई तक ऑनलाइन आवेदन

भोपाल, 28 मई 2026। मध्यप्रदेश शासन के उच्च शिक्षा विभाग ने अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए स्थानांतरण नीति-2026 लागू कर दी है। अब सभी संवर्ग के कर्मचारी ऑनलाइन माध्यम से ट्रांसफर के लिए आवेदन कर सकेंगे। यह प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी होगी, जिसे eHRMS पोर्टल के जरिए संचालित किया जाएगा।

उच्च शिक्षा संचालनालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार आवेदन प्रक्रिया 26 मई से शुरू हो चुकी है और 31 मई 2026 तक जारी रहेगी। कर्मचारियों को आवेदन के लिए आधिकारिक पोर्टल hrms.mp.gov.in पर लॉगिन करना होगा। विभाग ने सभी क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालकों एवं शासकीय महाविद्यालयों के प्राचार्यों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं।

ऐसे करें आवेदन

कर्मचारी सबसे पहले eHRMS पोर्टल पर जाकर “Login with Username” विकल्प चुनें। इसके बाद यूजरनेम, पासवर्ड और कैप्चा दर्ज कर लॉगिन करें। डैशबोर्ड खुलने के बाद “Module” मेनू में जाकर “Apply Transfer” और फिर “On Request Transfer” विकल्प पर क्लिक करना होगा।

तीन चरणों में पूरी होगी प्रक्रिया

पहले चरण में कर्मचारी की व्यक्तिगत जानकारी और वर्तमान पदस्थापना का सत्यापन किया जाएगा। इसके बाद लंबित विभागीय जांच, EOW जांच या न्यायालयीन प्रकरण की जानकारी देना अनिवार्य रहेगा।

दूसरे चरण में कर्मचारी अपनी पसंद के स्थान चुन सकेंगे। कर्मचारी न्यूनतम 1 और अधिकतम 10 स्थानों का चयन कर सकते हैं। इसके लिए “Within District”, “Out of District” और “Both” विकल्प उपलब्ध रहेंगे।

तीसरे चरण में स्थानांतरण का कारण दर्ज करना होगा और संबंधित दस्तावेज PDF फॉर्मेट में अपलोड करने होंगे। पति-पत्नी आधार पर आवेदन करने वालों को जीवनसाथी की जानकारी भी देनी होगी।

आधार OTP से होगा फाइनल सबमिट

सभी जानकारी भरने के बाद कर्मचारियों को आधार OTP के माध्यम से e-Sign करना होगा। अंतिम सबमिशन के बाद आवेदन में किसी प्रकार का संशोधन संभव नहीं होगा। कर्मचारी आवेदन की प्रिंट कॉपी डाउनलोड कर सकेंगे तथा पोर्टल पर आवेदन की स्थिति भी देख पाएंगे। C@N

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