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पीकअप वाहन लुटने वाले आरोपी लाभचन्द्र को 07 वर्ष का सश्रम कारावास।

नीमच। राकेश कुमार शर्मा, प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, जिला-नीमच द्वारा अन्य आरोपीगण के साथ मिलकर तीन व्यक्तियों के साथ चाकू व लातघूंसों से मारपीट कर अनाज से भरी हुई पीकअप गाड़ी, मोबाईल व नगद रूपयों की लूट करने वाले आरोपी लाभचन्द्र पिता वरदीचंद बावरी, उम्र-32 वर्ष, निवासी-ग्राम सोकड़ी, थाना पिपल्यामण्डी, जिला मन्दसौर को धारा 394/34 सहपठित धारा 397 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत 07 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1000 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करने वाले सहायक जिला अभियोजन अधिकारी विवेक सोमानी द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया कि घटना लगभग 5 वर्ष पूर्व की होकर दिनांक 05.01.2021 की रात्रि के लगभग 09ः30 बजे नीमच-सिंगोली रोड पर ग्राम नेवड़ के पास स्थित एस.आर. पेट्रोल पंप के पास की हैं। घटना दिनांक को फरियादी श्यामलाल पिकअप वाहन में अनाज गेहूं, चना व इसबगोल भरकर आ रहा था, जिसके साथ में दिनेश गुर्जर भी था व वाहन को ड्राईवर शाहरूख चला रहा था। जब वह एस.आर. पेट्रोल के पास पहुंचे तभी पीछे से एक मोटरसायकल पर चारो आरोपीगण आये और शाहरूख को बोला की उन्होंने भैंस को टक्कर मारकर एक्सीडेंट किया है, तो इस बात पर उसने गाड़ी रोक दी और आरोपीगण ने पिकअप के सामने मोटरसायकल को खड़ा कर दिया। आरोपीगण ने शाहरूख, श्यामलाल एवं दिनेश गुर्जर को नीचे उतारा और चाकू व लातघूंसों से तीनो के साथ मारपीट की और कहा कि जो उनके पास है चुपचाप दे दो। आरोपीगण ने तीनों से नगद रूपये व मोबाईल छीन लिए और अनाज भरी हुई पिकअप गाड़ी को लुट कर चले गये। फरियादी द्वारा थाना नीमच सिटी में दी गई सूचना के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध की गई और तीनों आहतगण का मेडिकल करवाया गया। विवेचना के दौरान पुलिस ने चारो आरोपीगण का पता लगाकर उनको गिरफ्तार किया गया व लूट की सम्पत्ति को जप्त किया गया और विवेचना के उपरांत अभियोग-पत्र नीमच न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

विचारण के दौरान दिनांक 10.05.2024 को पारित निर्णय में आरोपी नरेन्द्र बावरी को 07 वर्ष के सश्रम से दण्डित किया गया था एवं दिनांक 13.08.2024 को पारित निर्णय में आरोपी दिनेष बावरी को 07 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1000 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में एक आरोपी धरमसिंह उर्फ धर्मा उर्फ नानकिया बावरी के फरार होने से आरोपी लाभचंद्र बावरी के संबंध में विचारण उपरांत यह निर्णय पारित किया गया हैं।

विचारण के दौरान अभियोजन द्वारा सभी महत्वपूर्ण गवाहों के बयान कराकर आरोपीगण द्वारा मारपीट कर लुट किये जाने के अपराध को प्रमाणित कराते हुवे उसकों कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया, जिस पर से न्यायालय द्वारा आरोपी कोे उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी विवेक सोमानी द्वारा की गई।

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