Madhya Pardesh/मंदसौर। अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश, (एन.डी.पी.एस.) मंदसौर द्वारा आरोपी रानाराम सुतार पिता खियाराम, आयु लगभग 34 वर्ष, निवासी-102, हनुमान नगर, पाल बालाजी जौधपुर (राजस्थान) को अवैध मादक पदार्थ अफीम की तस्करी करने के अपराध में दोषी पाते हुए 4 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 25,000/- (पच्चीस हजार रूपये) जुर्माने से दण्डित किया ।
अभियोजन मीडिया प्रभारी बलराम सौलंकी द्वारा घटना के संबंध में बताया कि दिनांक 17.07.2020 को पुलिस थाना सीतामऊ को विश्वसनीय मुखबिर ने सूचना दी कि रानाराम पिता खियाराम सुतार निवासी हनुमान नगर जोधपुर राजस्थान का होकर जिसने काले रंग की बैग कन्धे पर टांग रखी है, काले रंग की टीशर्ट व काले रंग का लोवर पहने है तथा चेहरे पर हल्की दाढी होकर मध्यम कद का है, सीतामऊ-सुवासरा रोड पर गांव सेमलिया रानी फन्टे पर यात्री प्रतिक्षालय में बैठा है, जो कि सुवासरा से रेल पकडकर जोधपुर जाने वाला है, जिसे सीतामऊ-सुवासरा रोड पर सेमलिया फन्टे पर तत्काल दबिश दी जाये तो अवैध अफीम के साथ पकडा जा सकता है।
मुखबिर की सूचना पर पुलिस फोर्स व पंचान सीतामऊ-सुवासरा रोड पर सेमलिया रानी फन्टे पर यात्री प्रतिक्षालय पहुंचे, जहां मुखबिर व्दारा बताये हुलिये का व्यक्ति बैठा दिखा, जिसकी फोर्स व पंचो की मदद से घेराबन्दी कर बैठे व्यक्ति को मुखबिर सूचना से अवगत कराकर एन.डी.पी.एस. एक्ट के प्रावधानों के तहत उसके संवैधानिक अधिकारो से अवगत कराते हुये उसकी सहमति अनुसार उसके कब्जे वाले बैग की तलाशी लेते बैग से अवैध मादक पदार्थ अफीम पाये जाने पर उपस्थित पंचों के समक्ष कुल 1 किलो 500 ग्राम अफीम व मोबाईल, बैग जप्त कर जप्ती पत्रक तैयार कर अभियुक्त रानाराम पिता खियाराम सुतार उम्र 28 वर्ष निवासी मकान नंबर 102 हनुमान नगर, धोरिया की ढाणी, पाल बालाजी जिला जोधपुर राजस्थान को गिरफ्तार कर थाना वापसी पर एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत अपराध क्रमांक 356/2020 पर अपराध पंजीबद्ध किया गया एवं संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।
शासन की ओर से प्रकरण का संचालन रमेश गामड़, विशेष लोक अभियोजक द्वारा किया गया।