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महु नीमच रोड होटल शरणम मंदसौर के पास एक्सीडेट मे इन्दौर निवासी कि मौत, महिन्द्रा एक्सयवु कार क्रमांक एमपी 07 सीबी 6409 के चालक के विरूद्ध प्रकण दर्ज

इन्दौर/ मंदसौर। पुलिस थाना नई आबादी मंदसौर मध्यख्प्रदेश पर अपराध क्र.2027/2025 पर दर्ज मामले मे महिन्द्रा एक्सयवु कार क्रमांक एमपी 07 सीबी 6409 के चालक के विरूद्ध धारा 304 ए के तहत प्रकरण दर्ज कर मामले कि जांच कि जा रही है।

पुलिस थाना नई आबादी मंदसौर से प्राप्त जानकारी के अनुसार 21 सितंबर 2025 को दोपहर 2.30 बजे के महु नीमच हाईवें रोड़ होटल शरणम् के पास हुई वाहन दर्घटना मे महिन्द्रा एक्सयवु कार क्रमांक एमपी07 सीबी 6409 का चालक तेजगति एवं लापरवाही पुर्वक चलाकर मजरुह की मोटर साइकल को टक्कर मार दी जिससे प्रवीण पिता प्रहलाद पंवार उम्र 24 साल निवासी निरंजनपुर इन्दौर की मृत्यु हो गई एवं एक अन्य गरुमीत पिता संतोशसिंह राठौर उम्र 17 वर्ष निवासी विजय नगर इन्दौर को चौटें आई जिस पर पुलिस ने आरोपी महिन्द्रा एक्सयवु कार क्रमांक एमपी 07 सीबी 6409 के कार चालक के विरूद्ध धारा 106(1), 281, 125ए बीएनएस, 304ए, 279, 337 भादवि के तहत प्रकरर्ण दर्ज किया।

धारा 304A के मूल को समझना:
धारा 304A का मुख्य ध्यान लापरवाही के उन कृत्यों पर है जिनसे किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। ऐसे कृत्य गैर-इरादतन हत्या नहीं माने जाते। इस अपराध की सज़ा दो साल तक की कैद, जुर्माना या दोनों हो सकती है।

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