ब्रेकिंग
सागर जहरीली शराब कांड पर जीतू पटवारी का सरकार पर हमला, बोले-शराब माफियाओं का कब्जा 4695 पदों की नई भर्ती पर घमासान, मध्यप्रदेश सरकार के गुड गवर्नेंस पर 9300 जनसेवा मित्रों के सवाल,“कु... सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की नवीन पदस्थापना के आदेश जारी मंदसौर पुलिस ने अंतरराज्यीय बागरिया गैंग का किया पर्दाफाश, 5 राज्यों में 17 स्थानों पर नकबजनी की वार... उप मुख्यमंत्री श्री देवड़ा रविवार को भाजपा की जिला बैठक एवं कार्यशाला में होगें शामिल गरोठ के वार्ड एक मे सड़क के गड्ढों से परेशान जनता, धरने की चेतावनी शिक्षक दिवस पर ‘हमारे शिक्षक ऐप’ का सिस्टम गड़बड़ाया.!, स्कूल में मौजूद शिक्षकों को मिला ‘अनुपस्थित’ क... किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद बंशीलाल गुर्जर के जन्मदिन पर शुभकामनाओं का सिलस... आयुष्मान भारत के सीईओ अरविंद शाह ने मध्यप्रदेश में मरीजों के ईलाज में गड़बड़ करने वाले 2 हॉस्पिटल के व... पिपलियामंडी पुलिस द्वारा अवैध शराब परिवहन करते आरोपी गिरफ्तार

जोधपुर के विश्‍नोई को 15 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा, मंदसौर न्यायालय का अहम फैसला

Madhya Pardesh// मंदसौर। विशेष न्‍यायाधीश, (एन.डी.पी.एस.) मंदसौर द्वारा आरोपी समुंदरसिंह पिता चुतराराम विश्‍नोई, आयु-30 वर्ष निवासी- ग्राम खेड़ीसालवा, थाना- डांगियावास जिला- जोधपुर (राजस्‍थान) को अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा की तस्‍करी करने के अपराध में दोषी पाते हुए 15 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1 लाख रूपये जुर्माने से दण्डित किया।

अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी दीपक जमरा द्वारा घटना के संबं‍ध में बताया कि 03.06.2012 को थाना वाय.डी.नगर में पदस्‍थ सहा. उपनिरीक्षक शभूसिंह राठौर को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि ट्राला क्रमांक आर.जे. 09 जी. 4154 जिसके कैबिन में ड्राईवर सहित दो व्‍यक्ति बैठे है, ट्राले के अंदर बोरियों में अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा नारायणगढ़ से भरकर मंदसौर बायपास होते हुए राजस्‍थान प्रतापगढ़ रोढ़ से जोधपुर तरफ ले जाने वाले है, यदि तत्काल हाईवे रोड़ पर नाकाबंदी की जाए तो ट्राला मय डोडाचूरा सहित पकड़ा जा सकता है, उक्‍त मुखबिर सूचना विश्‍वसनीय होने से टीम को तत्‍काल नीमच-महू  बायपास रोड एम.आई.टी. चौराहे के यहां नाकेबंदी की, लगभग 10 मिनट बाद बाद मुखबिर के बताए अनुसार ट्राला क्रमांक आर.जे. 09 जी. 4154 आते दिखा, जिसे फोर्स की मदद से रोककर बैठे व्‍यक्तियों के नाम पता पूछने पर ड्राईवर ने अपना नाम समुंदरसिंह एवं उसके पास कैबिन में बैठे  व्‍यक्ति ने अपना नाम भारत विश्‍नोई होना बताया था, उक्‍त ट्राले की तलाशी लेने पर मटमैले रंग के तिरपाल को खोलकर देखा गया तो उसके अंदर सफेद प्‍लास्टिक के बोरे व टाट के बोरे भरे हुए थे, जिन्‍हें खोलकर देखने पर उनके अंदर मदार्क पदार्थ डोडाचूरा भरा हुआ पाया गया था, गिनती करने पर प्‍लास्टिक  के सफेद रंग के 90 तथा टाट के 86 बोरे थे, उक्त मादक पदार्थ परिवहन के संबंध में आरोपी से पूछे जाने पर कोई वैध लाईसेंस न होना बताया।  उक्त डोडाचूरा का तौल करने पर कुल वजन 53 क्विंटल 98 किलो होना पाया गया, मौके पर ही आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा बनाया गया, आरोपी के विरूद्ध पुलिस थाना वाय.डी.नगर  में अपराध क्रमांक 280/2012, धारा 8/15(सी) एन.डी.पी.एस. की एफ.आई.आर. लेखबद्व कर प्रकरण विवेचना में लिया गया एवं अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। विचारण के दौरान प्रकरण में न्यायालय के समक्ष अभियोजन द्वारा रखे गये तथ्यों एवं तर्कों से सहमत होकर माननीय न्‍यायालय द्वारा आरोपीगण को दोषसिद्ध किया ।

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.