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पत्नी के माता-पिता से मारपीट करने वाले पति व उसके माता-पिता को 03-03 माह का सश्रम कारावास

नीमच। मध्यप्रदेश, नीमच मे सुश्री संध्या मरावी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नीमच द्वारा वैवाहिक विवाद के कारण पत्नी के माता-पिता से मारपीट करने वाले पति राकेश पिता भैय्यालाल मीणा, उम्र-25 वर्ष, उसके पिता भैय्यालाल पिता हीरालाल मीणा, उम्र-50 वर्ष व माता प्रेमबाई पति भैय्यालाल मीणा, उम्र-45 वर्ष, तीनों निवासी-ग्राम बरकटी, जिला नीमच को धारा 323 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत 03-03 माह के सश्रम कारावास व 2000-2000रू. अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करने वाले एडीपीओं रितेश कुमार सोमपुरा द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना दिनांक 02.10.2017 ग्राम घसुण्डी जागीर स्थित फरियादिया नानीबाई के घर की हैं। आरोपी राकेश का विवाह फरियादिया नानीबाई की पुत्री मायाबाई से घटना से 2 वर्ष पूर्व हुआ था। आरोपी राकेश उसकी पत्नी मायाबाई को जबरन शराब पिलाता था, जिससे परेशान होकर मायाबाई घटना से 6 माह पूर्व से ही उसके माता-पिता नानीबाई व दुलीचंद के ग्राम घसुण्डी जागीर स्थित आकर रहने लगी थी। घटना दिनांक को आरोपी राकेश व उसके माता-पिता भैय्यालाल व प्रेमबाई तीनों मायाबाई को लेने के लिए आये और कहने लगे की लडकी का फैसला करों। इसी बात को लेकर विवाद करते हुए तीनों आरोपीगण ने लकडी व लात-घुसों से नानीबाई व दुलीचंद से मारपीट करी तब मायाबाई ने बीच-बचाव किया, फिर आरोपीगण वहां से चले गये। फरियादिया ने घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना जीरन पर की, जिस पर से अपराध क्रमांक 262/17 की प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध की गई। पुलिस जीरन द्वारा दोनों आहतगण का मेडिकल कराये जाने के पश्चात् शेष आवश्यक अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र नीमच न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण के विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से न्यायालय में दोनों आहतगण, चश्मदीद साक्षी सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान कराकर अपराध को प्रमाणित कर आरोपीगण को कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया, जिससे सहमत होकर न्यायालय द्वारा आरोपीगण को उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया गया।

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