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सीतामऊ, भानपुरा, शामगढ़ के लापरवाह नायब तहसीलदारों पर पर 5-5 हजार रुपये का जुर्माना

लापरवाही तीन तहसीलदारों पर जुर्माना
मंदसौर। मध्य प्रदेश, लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत निर्धारित समय-सीमा में सेवाएं प्रदान नहीं करने पर कलेक्टर ने जिले के तीन राजस्व अधिकारियों पर कार्रवाई करते हुए जुर्माना लगाया है। साथ ही दो अधिकारियों को भविष्य के लिए चेतावनी जारी की गई है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, लोक सेवा गारंटी अधिनियम-2010 के अंतर्गत सीमांकन, बंटवारा एवं नामांतरण से संबंधित आवेदनों का समय-सीमा में निराकरण नहीं किए जाने पर कलेक्टर द्वारा कार्रवाई की गई। इस दौरान मोहित सीनम (तहसीलदार, सीतामऊ), विनोद कुमार शर्मा (नायब तहसीलदार, भानपुरा) तथा भीमसिंह खराड़ी (नायब तहसीलदार, शामगढ़) के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर प्रत्येक पर 5-5 हजार रुपये का जुर्माना आरोपित किया गया।

इसके अलावा पंकज गंगवाल (नायब तहसीलदार, सीतामऊ) एवं पंकज जाट (नायब तहसीलदार, मल्हारगढ़) को भविष्य में कार्यों के प्रति अधिक सतर्कता बरतने के निर्देश देते हुए चेतावनी पत्र जारी किया गया है। कलेक्टर ने जिले के सभी तहसीलदारों एवं राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों का शासन द्वारा निर्धारित समय-सीमा में निराकरण सुनिश्चित करें, ताकि आम नागरिकों को समय पर सेवाओं का लाभ मिल सके और अनावश्यक विलंब की स्थिति उत्पन्न न हो।

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