Madhya Pardesh//नीमच। 1 दिसम्बर 2025, सहायक आयुक्त सहाकारिता विभाग जिला नीमच राजू डाबर ने बताया कि, अक्षय क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटी लिमि. मनासा के विरूद्ध प्राप्त शिकायतों की सहकारिता विभाग के जांचदल द्वारा जांच पूरी कर ली गई है। दल द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन में पाया गया है,कि उक्त संस्था मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 नियम 1962 एवं पंजीकृत उपविधि के प्रावधानों एवं कार्यालयीन आदेशों का निरन्तर उल्लघंन कर रही हैं।
इस पर स्वप्रेरणा से सहायक पंजीयक सहकारिता नीमच द्वारा संस्था के पंजीयन को निरस्त करने और संस्था के परिसमापन के लिए कारण बताओं सूचना पत्र जारी किया गया है। साथ ही सहायक आयुक्त सहकारिता नीमच द्वारा संस्था के कालातीत ऋणी सदस्य (जिनके विरूद्ध पूर्व में न्यायालय द्वारा डिक्री आदेश पारित किए गए) को सूचित किया है कि न्यायालय द्वारा पारित डिक्री से असंतुष्ट होने की स्थिति में वे विधिक अधिकारों का प्रयोग करते हुए वरिष्ठ न्यायालय में अपील कर सकते है।
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