ब्रेकिंग
अफीम डोड़े मुखिया की निगरानी में तुड़वाने की प्रक्रिया शीघ्र शुरू होगी-राज्यसभा सदस्य श्री गुर्जर, डीए... पोस्टमार्टम रूम के बाहर 20×30 फीट का विशाल शेड बनाया, रेडक्रॉस सोसाइटी नरसिंहगढ़ के अध्यक्ष एवं अनुवि... बस्तर जिला प्रशासन ने एलपीजी गैस की कालाबाजारी करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए बड़ी संख्या म... बिना वैध लाइसेंस के पशु मांस और मछली की बिक्री पर तत्काल प्रभाव से रोक, उल्लंघन पर धारा 223 के तहत द... डीजीपी इलेवन ने जिला पुलिस बल भोपाल को 121 रनों से पराजित कर खिताब अपने नाम किया। डीजीपी इलेवन टीम न... युवा वकीलों को वरिष्ठों के मार्गदर्शन में समय बिताना चाहिए, न कि केवल प्रचार पाने के लिए अदालत का सम... बीजेपी के पूर्व मंत्री श्री रावत विजयपुर से विधायक बने, एमपी हाईकोर्ट का बड़ा फैसला श्योपुर जिले के व... प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों के निर्माण एवं प्रगति की समीक्षा, राजगढ़ जिला पंचायत की... बच्चों की सुरक्षा और सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव को लेकर जारी बहस के बीच केंद्र सरकार ने अपना रुख स्प... भारतीय क्रिकेट टीम टी20 विश्व कप 2026 की चैंपियन बन चुकी है।

मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायत सचिव की नियुक्ति के लिए CPCT, भर्ती, अनुशासन और सेवा की शर्तें नियम 2025

भोपाल। मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायत सचिव की नियुक्ति के लिए नई शर्तों का निर्धारण कर दिया गया है। इन नियमों के तहत अब सचिव बनने के लिए CPCT यानी Computer Proficiency Certification Test पास करना अनिवार्य हो गया है। यह बदलाव ग्रामीण प्रशासन को डिजिटल इंडिया के अनुरूप मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

मप्र पंचायत सेवा-ग्राम पंचायत सचिव भर्ती, अनुशासन और सेवा की शर्तें नियम 2025

नए भर्ती नियमों को ‘मप्र पंचायत सेवा-ग्राम पंचायत सचिव भर्ती, अनुशासन और सेवा की शर्तें नियम 2025‘ नाम दिया गया है। इनके लागू होने से 14 साल पुराने वर्ष 2011 के नियम पूरी तरह निरस्त हो जाएंगे। आधिकारिक जानकारी के अनुसार, ये नियम 11 दिसंबर 2025 के बाद पूरे प्रदेश में प्रभावी हो जाएंगे। इसके तहत सभी ग्राम पंचायतों के लिए कुल 23 हजार 11 पद स्वीकृत किए गए हैं। विशेष रूप से ग्राम रोजगार सहायकों को इन पदों पर 50 प्रतिशत आरक्षण का लाभ मिलेगा, जो स्थानीय स्तर पर कार्यरत कर्मचारियों को प्रोत्साहन देने का प्रयास है।
भर्ती परीक्षा का आयोजन राज्य कर्मचारी चयन मंडल द्वारा किया जाएगा। योग्यता के मानदंडों में केवल स्नातक डिग्री धारकों को ही आवेदन का अवसर मिलेगा, साथ ही उनके पास CPCT का वैलिड सर्टिफिकेट होना जरूरी होगा। नियुक्ति के बाद ग्राम पंचायत सचिवों को सातवां वेतनमान लागू होगा। पहले दो वर्ष की probation अवधि में उन्हें प्रति माह 10 हजार रुपये का वेतन मिलेगा। इसके बाद अगले आठ वर्षों तक वेतनमान 19,500 से 62,000 रुपये के बीच रहेगा, जबकि दस वर्ष की सेवा पूरी होने पर यह 23,500 से 80,500 रुपये तक पहुंच जाएगा। रिटायरमेंट की आयु 62 वर्ष निर्धारित की गई है और सिविल सेवा नियमों के अनुसार सभी प्रकार के अवकाश व अन्य सुविधाएं उपलब्ध होंगी।
सरकार के इस फैसले से ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासनिक दक्षता बढ़ने की उम्मीद है, खासकर डिजिटल गवर्नेंस के दौर में। पंचायत विभाग के अधिकारियों का कहना है कि CPCT की अनिवार्यता से सचिवों की कंप्यूटर स्किल्स सुनिश्चित होंगी, जो ई-गवर्नेंस और ऑनलाइन सर्विस डिलीवरी को आसान बनाएगी। हालांकि, नए नियमों के लागू होने से पहले ही हजारों ग्राम रोजगार सहायक अपनी तैयारी तेज कर चुके हैं। राज्य स्तर पर भर्ती प्रक्रिया शुरू होते ही ग्रामीण विकास को नई गति मिलने की संभावना है। C@Bhopal samachar
Leave A Reply

Your email address will not be published.