ब्रेकिंग
आगर-मालवा में पटवारी 5 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार स्मार्ट मीटरों से बढ़े बिलों पर मंदसौर शहर में भड़का जनाक्रोश, नागरिकों ने दी आंदोलन की चेतावनी राज्यसभा चुनाव: भाजपा ने फिर चौंकाया, संगठन के सिपाही रजनीश अग्रवाल को बनाया उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी ने मीनाक्षी नटराजन को राज्यसभा के लिए उम्मीदवार बनाया : संक्षिप्त परिचय भोपाल में आंधी-अंधड़ से चरमराई बिजली व्यवस्था, बहाली के लिए युद्ध स्तर पर जुटी टीमें मध्य प्रदेश के भोपाल-ग्वालियर समेत 40 जिलों में होगी झमाझम बारिश महिला किसान की जमीन के नामांतरण के बदले रिश्वत लेते पटवारी रंगे हाथ गिरफ्तार, लोकायुक्त की कार्रवाई "मंदसौर वन विभाग में लोकायुक्त का शिकंजा: 3 हजार की रिश्वत लेते स्थापना शाखा प्रभारी रंगे हाथ गिरफ्त... प्रधानमंत्री ने वर्ष 2022 तक हर व्यक्ति को पक्का घर उपलब्ध कराने का वादा किया था, लेकिन आज भी बड़ी सं... ‘जल मंदिर का शुभारंभ, विश्व तंबाकू नियंत्रण दिवस मनाया, मंदसौर कलेक्टर की समीक्षा बेठक सम्पन्न

मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायत सचिव की नियुक्ति के लिए CPCT, भर्ती, अनुशासन और सेवा की शर्तें नियम 2025

भोपाल। मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायत सचिव की नियुक्ति के लिए नई शर्तों का निर्धारण कर दिया गया है। इन नियमों के तहत अब सचिव बनने के लिए CPCT यानी Computer Proficiency Certification Test पास करना अनिवार्य हो गया है। यह बदलाव ग्रामीण प्रशासन को डिजिटल इंडिया के अनुरूप मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

मप्र पंचायत सेवा-ग्राम पंचायत सचिव भर्ती, अनुशासन और सेवा की शर्तें नियम 2025

नए भर्ती नियमों को ‘मप्र पंचायत सेवा-ग्राम पंचायत सचिव भर्ती, अनुशासन और सेवा की शर्तें नियम 2025‘ नाम दिया गया है। इनके लागू होने से 14 साल पुराने वर्ष 2011 के नियम पूरी तरह निरस्त हो जाएंगे। आधिकारिक जानकारी के अनुसार, ये नियम 11 दिसंबर 2025 के बाद पूरे प्रदेश में प्रभावी हो जाएंगे। इसके तहत सभी ग्राम पंचायतों के लिए कुल 23 हजार 11 पद स्वीकृत किए गए हैं। विशेष रूप से ग्राम रोजगार सहायकों को इन पदों पर 50 प्रतिशत आरक्षण का लाभ मिलेगा, जो स्थानीय स्तर पर कार्यरत कर्मचारियों को प्रोत्साहन देने का प्रयास है।
भर्ती परीक्षा का आयोजन राज्य कर्मचारी चयन मंडल द्वारा किया जाएगा। योग्यता के मानदंडों में केवल स्नातक डिग्री धारकों को ही आवेदन का अवसर मिलेगा, साथ ही उनके पास CPCT का वैलिड सर्टिफिकेट होना जरूरी होगा। नियुक्ति के बाद ग्राम पंचायत सचिवों को सातवां वेतनमान लागू होगा। पहले दो वर्ष की probation अवधि में उन्हें प्रति माह 10 हजार रुपये का वेतन मिलेगा। इसके बाद अगले आठ वर्षों तक वेतनमान 19,500 से 62,000 रुपये के बीच रहेगा, जबकि दस वर्ष की सेवा पूरी होने पर यह 23,500 से 80,500 रुपये तक पहुंच जाएगा। रिटायरमेंट की आयु 62 वर्ष निर्धारित की गई है और सिविल सेवा नियमों के अनुसार सभी प्रकार के अवकाश व अन्य सुविधाएं उपलब्ध होंगी।
सरकार के इस फैसले से ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासनिक दक्षता बढ़ने की उम्मीद है, खासकर डिजिटल गवर्नेंस के दौर में। पंचायत विभाग के अधिकारियों का कहना है कि CPCT की अनिवार्यता से सचिवों की कंप्यूटर स्किल्स सुनिश्चित होंगी, जो ई-गवर्नेंस और ऑनलाइन सर्विस डिलीवरी को आसान बनाएगी। हालांकि, नए नियमों के लागू होने से पहले ही हजारों ग्राम रोजगार सहायक अपनी तैयारी तेज कर चुके हैं। राज्य स्तर पर भर्ती प्रक्रिया शुरू होते ही ग्रामीण विकास को नई गति मिलने की संभावना है। C@Bhopal samachar
Leave A Reply

Your email address will not be published.