राजस्थान के दो आरोपीयों को डोडाचूरा की अवैध तस्करी करने का दोषी पाते हुए विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट मंदसौर द्वारा 10-10 वर्ष की सजा दी
मंदसौर। विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट मंदसौर द्वारा आरोपीगण श्यामलाल पिता बाबूलाल सीपा ढोली, उम्र 30 साल निवासी दमामियों का वास पिपाड रोड सालवाखुर्द राजस्थान, रामस्वरूप पिता पूनाराम, उम्र 34 साल पिपाड रोड सालवाखुर्द राजस्थान, को डोडाचूरा की अवैध तस्करी करने का दोषी पाते हुए 10-10 वर्ष का सश्रम कारावास और 1-1 लाख रू अर्थदण्ड से दण्डित किया।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी दीपक जमरा द्वारा घटना के संबंध में बताया कि 11 दिसंबर 2015 को चौकी दलौदा के निरीक्षक ओ.एल.बारिया को मुखबिर सूचना मिली थी कि एक स्लेटी रंग की होंडा कार से दो बाहरी व्यक्ति मादक पदार्थ डोडाचूरा लेकर अमलावद निरधारी रोड तरफ से हाईवे रोड पर होकर जाने वाले हैं यदि तत्काल नाकाबंदी की जाये तो दोनों व्यक्तियों को मय मादक पदार्थ डोडाचूरा वाहन के पकडा जा सकता है मुखबिर सूचना पर कार्यवाही हेतु निरीक्षक ओ.एल.बारिया मय फोर्स के थाने से रवाना होकर अमलावद निरधारी पर वाहन को झाडियों की आड में खडा कर नाकाबंदी की थी थोडी देर बाद मुखबिर द्वारा बताये हुलिए के अनुसार एक स्लेटी रंग की कार अमलावद निरधारी रोड की तरफ से आती हुई दिखी थी पास आने पर हमराह फोर्स की मदद से रोकने लिए आगे आए तो पुलिस को देखकर कार चालक ने हड़वड़ाहट में कार तेज गति से भगाई थी एवं आगे जाकर मंदसौर-रतलाम हाईवे रोड पर देवनारायण मंदिर के सामने बने डिवाईडर से टकरा कर बंद हो गई थी कार में बैठै दोनों व्यक्ति गेट खोलकर भागने की कोशिश करने लगे जिन्हे हमराह फोर्स की मदद से घेराबंदी कर पकडा था, उक्त अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा का तौल इलैर्क्ट्रॉनिक तराजू बांट से किया गया तो एक बोरे में 38 किलो व दूसरे बोरे में 41 किलो ग्राम कुल 79 किलोग्राम डोडाचूरा होना पाया गया।
बाद संपूर्ण कार्यवाही पश्चात मय जप्तशुदा अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा जप्त कर थाने पर वापसी उपरांत आरोपीगण के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया व संपूर्ण अनुसंधान उपरांत न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया। न्यायालय द्वारा अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्कों से सहमत होकर आरोपीगण को दोषसिद्ध किया।