मध्य प्रदेश सरकार कोविड लॉकडाउन के समय लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं कर पाने पर लगे साधारण धाराओं के सभी केस न्यायालयों से वापस लेगी
भोपाल। मुख्यमंत्री के निदेश पर साधरण धराओं के सभी केस वापस लेने का सरकार तय किया है। मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार के प्रवक्ता डॉ नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि लॉकडाउन के दौरान प्रतिबंधों का उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ जितने भी मामले दर्ज हुए हैं सब वापस ले लिए जाएंगे। मुख्यमंत्री के निदेष पर। किसी भी मामले में किसी भी आरोपी को सजा नहीं होगी।
यह उल्लेखनीय है कि, कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम लागू करके कई प्रकार के प्रतिबंध लगा दिए गए थे ज्यादातर नागरिकों को इसकी गंभीरता के बारे में जानकारी नहीं थी। इसके चलते कई लोगों ने प्रतिबंधों का उल्लंघन किया और कुछ लोगों ने इस दौरान पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों के साथ अमर्यादित व्यवहार भी किया। ज्यादातर मामलों में पुलिस कर्मचारियों ने संयम का प्रदर्शन किया परंतु कभी-कभी स्थिति गंभीर हो जाने पर मामले भी दर्ज किए गए थे।
इसी के चलते, सरकार ने निश्चित किया है कि लॉकडाउन के प्रतिबंधों का उल्लंघन करने के आरोप में जितने भी मामले दर्ज किए गए हैं, सभी वापस ले लिए जाएंगे।
क्योंकि ज्यादातर मामलों में वीडियोग्राफी हुई है। अभियोजन के पास पर्याप्त साक्ष्य हैं। ऐसी स्थिति में आरोपी नागरिकों को सजा की संभावनाएं अधिक हैं। चुनावी साल होने के कारण सरकार सभी मामलों पर विचार कर रही है।
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