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जावद / नीमच। सुश्री प्रीति परिहार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जावद के द्वारा फेसबुक प्रोफाईल पर धर्म विशेष की भावनाओं को आहत करने वाला फोटो लगाने वाले आरोपी राजू उर्फ प्रेमचंद्र प्रजापति, उम्र-31 वर्ष, निवासी-ग्राम सरवानियां महाराज, थाना जावद, जिला नीमच को धारा 295ए भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत 01 वर्ष के सश्रम कारावास व 500रू. अर्थदण्ड से दण्डित किया।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करने वाली एडीपीओं श्री आकाश यादव द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना लगभग 08 वर्ष पूर्व की होकर दिनांक 10.01.2015 की हैं। फरियादी ख्वाजा हुसैन से जब अपना फेसबुक आई.डी. खोलकर देखा तो उसने यह देखा कि आरोपी द्वारा उसके प्रोफाईल में एक एडिट किया हुआ फोटा लगाया हैं, जिससे उसकी धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं। फरियादी द्वारा इस संबंध में आरोपी के विरूद्ध पुलिस थाना जावद में प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख कराई गई, जिस पर से अपराध क्रमांक 84/15 पंजीबद्ध हुआ। विवेचना के दौरान आरोपी को गिरफ्तार कर शेष आवश्यक अनुसंधान अभियोग पत्र जावद न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
अभियोजन की ओर से न्यायालय में फरियादी सहित सभी महत्वपूर्ण गवाहों के बयान कराते हुए अपराध को प्रमाणित कराकर आरोपी को कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया, जिस पर से माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया गया।