ब्रेकिंग
मध्यप्रदेश में पंचायत चुनाव 2027 की तैयारी के संकेत, अप्रैल-मई में हो सकते हैं चुनाव, कार्यकाल समाप्... किसान हितैषी अफीम नीति 2026-27 जारी होने पर सांसद सुधीर गुप्ता ने किसानों को दी बधाई / पात्र किसानों... मंदसौर जिले में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी कार्रवाई, 43 कर्मचारियों के संलग्नीकरण आदेश निरस्त मध्यप्रदेश के मंदसौर स्थित अष्टमुखी भगवान श्री पशुपतिनाथ महादेव मंदिर में अशोभनीय हरकतें करने के माम... मंदसौर जिले मेंअवैध शराब के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई, चार मामलों में प्रकरण दर्ज केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया - “राहुल गांधी पार्ट टाइम नेता हैं।” मंदसौर जिले में पुलिस ने 16 क्वार्टर देशी शराब के साथ आरोपी को पकड़ा कर्तव्य की राह में सर्वाेच्च बलिदान, वीर पुलिसकर्मियों को शत-शत नमन-CM मंदसौर जिले में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस कार्रवाई; दो महिलाओं सहित छः आरोपी कपड़ाएं, सड़क हादसे में यु... दशहरा पर रावण की पूजा होगी, मंदसौर रावण की पत्नी मंदोदरी का मायका, दामाद मानकर महिलाएं करती हैं घूं...

फेसबुक पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले आरोपी को 01 वर्ष का सश्रम कारावास

जावद / नीमच। सुश्री प्रीति परिहार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जावद के द्वारा फेसबुक प्रोफाईल पर धर्म विशेष की भावनाओं को आहत करने वाला फोटो लगाने वाले आरोपी राजू उर्फ प्रेमचंद्र प्रजापति, उम्र-31 वर्ष, निवासी-ग्राम सरवानियां महाराज, थाना जावद, जिला नीमच को धारा 295ए भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत 01 वर्ष के सश्रम कारावास व 500रू. अर्थदण्ड से दण्डित किया।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करने वाली एडीपीओं श्री आकाश यादव द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना लगभग 08 वर्ष पूर्व की होकर दिनांक 10.01.2015 की हैं। फरियादी ख्वाजा हुसैन से जब अपना फेसबुक आई.डी. खोलकर देखा तो उसने यह देखा कि आरोपी द्वारा उसके प्रोफाईल में एक एडिट किया हुआ फोटा लगाया हैं, जिससे उसकी धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं। फरियादी द्वारा इस संबंध में आरोपी के विरूद्ध पुलिस थाना जावद में प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख कराई गई, जिस पर से अपराध क्रमांक 84/15 पंजीबद्ध हुआ। विवेचना के दौरान आरोपी को गिरफ्तार कर शेष आवश्यक अनुसंधान अभियोग पत्र जावद न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
अभियोजन की ओर से न्यायालय में फरियादी सहित सभी महत्वपूर्ण गवाहों के बयान कराते हुए अपराध को प्रमाणित कराकर आरोपी को कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया, जिस पर से माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया गया।
Leave A Reply

Your email address will not be published.