ब्रेकिंग
अवैध शराब के साथ आरोपी गिरफ्तार, मंदसौर कोतवाली पुलिस ने 18 क्वार्टर देशी शराब जब्त मध्यप्रदेश ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए द... एमडी तस्करी मामले में बाबू सिंधी गिरफ्तार, अब तक 7 आरोपी सलाखों के पीछे, नये के विरूद्ध कोतवाली पुलि... मध्यप्रदेश विधानसभा कार्य मंत्रणा समिति की बैठक संपन्न, विधानसभा अध्यक्ष से शिष्टाचार भेंट, आगामी वि... मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में भीषण हादसा: सेल्फी लेते समय ट्रक ने छह दोस्तों को कुचला, सभी की मौ... गधों को खिलाए गुलाब जामुन, अगले दिन भोपाल में हुई बारिश; मानसून मनाने की लोक मान्यता फिर चर्चा में मंदसौर कोतवाली पुलिस की कार्रवाईः तीन आरोपियों से धारदार छुरे जब्त, आर्म्स एक्ट में प्रकरण दर्ज श्री पशुपतिनाथ मंदिर का महाघंटा खामोश, फिर गूंज सुनने को भक्तों में बढ़ रही लालसा, मंदिर प्रबंध समिति... भानपुरा में अमानक खाद बेचने पर मामला दर्ज, गुजरात कि सुप्रीम कामधेनु फर्टिलाइजर प्राइवेट लिमिटेड कम्... फरार अरमान सुरजनी गिरफ्तार, इंदौर क्राइम ब्रांच द्वारा पूर्व में चार पकड़ेगें जा चुके

आधी रात की मारपीट पड़ी भारीः दो भाइयों को 2-2 साल की जेल, कोर्ट ने सुनाया सख्त फैसला, विद्यवान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मंदसौर श्रीमती रोहिणी तिवारी का अहम फैसला

मंदसौर। पड़ोसी युवक और उसके परिवार के साथ मारपीट कर जान से मारने की धमकी देने वाले दो भाइयों को न्यायालय ने दोषी ठहराते हुए 2-2 वर्ष के सश्रम कारावास और 8 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। यह फैसला न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मंदसौर (मध्य प्रदेश) श्रीमती रोहिणी तिवारी ने सुनाया।

अभियोजन के अनुसार घटना 14 मार्च 2025 की रात की है। फरियादिया पानीबाई का पुत्र पवन अपने घर पर मौजूद था। इसी दौरान पड़ोस में रहने वाले सोनू जटिया और रवि जटिया उसे घर के बाहर बुलाकर विवाद करने लगे। बात बढ़ने पर दोनों ने गाली-गलौज करते हुए पवन पर लट्ठ से हमला कर दिया। पुत्र को बचाने के लिए जब पानीबाई और उसके पति बीच-बचाव करने पहुंचे तो आरोपियों ने उनके साथ भी मारपीट की। इतना ही नहीं, जाते-जाते आरोपियों ने पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी। घटना के बाद थाना वायडी नगर में रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस ने मामला कायम किया और जांच पूरी कर न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया।

सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने गवाहों और साक्ष्यों के माध्यम से आरोपों को सिद्ध किया। प्रकरण का संचालन सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमती भारती चौहान ने किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और उपलब्ध साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद न्यायालय ने आरोपी सोनू जटिया एवं रवि जटिया, दोनों निवासी इंदिरा कॉलोनी, मंदसौर को दोषी करार देते हुए 2-2 वर्ष के सश्रम कारावास तथा कुल 8 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। यह फैसला एक बार फिर साबित करता है कि कानून अपने हाथ में लेने वालों के खिलाफ न्यायालय सख्त रुख अपनाता है।

Leave A Reply

Your email address will not be published.