निपानिया मेघराज की शासकीय भूमि पर स्वामीत्व योजना मे अवैध तरीके से दर्ज आवसीय पट्टा, मध्यप्रदेश लोकायुक्त मे प्रकरण दर्ज, शिकायत पर 18 मई 26 तक जिला कलेक्टर मंदसौर से मांगा जवाब
मध्यप्रदेश/ मंदसौर। तहसील मंदसौर नगर के ग्राम पंचायत सेतखेड़ी के गांव निपानिया मेधराज के अन्तर्गत स्वामीत्व योजना ड्रोन सर्वे के दौरान खाली भूमि पर हल्का पटवारी श्याम सुंदर गोड और अन्य राजस्व अधिकारियों ने स्वामीत्व योजना का उल्लंघन कर अवैध तरीके से निजी व्यक्तियों को शासकीय भूमि संपत्ति पर मालिकाना हक देने विरुद्ध मध्यप्रदेश लोकायुक्त भोपाल में प्रकरण एफआईआर पंजीबद्ध होकर झूठे पंचनामे पर हस्ताक्षर करने वाले एवं कथन बयान देने वाले ग्रामीण एवं रिपोर्ट बनाने वाले अधिकारीयों के खिलाफ जांच प्रतिवेदन कलेक्टर से 18 मई 2026 तक मांगा गया है। जांच सहि पाई जाने पर आपराधिक प्रकरण दर्ज हो सकता है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार शिकायत.प.क.4148/सी/25 विरुद्ध श्याम सुन्दर गौड, पटवारी हल्का सेतखेडी, तहसील मंदसौर, जिला मंदसौर एवं अन्य के विरूद्ध शिकायतकर्ता शपथ पत्र एवं दस्तावेज सहित अनावेदकगण श्याम सुन्दर गौड पटवारी हल्का सेतखेडी तहसील मंदसौर जिला मंदसौर, विकास चौह चौहान तत्का. राजस्व निरीक्षक, तहसील मंदसौर नगर, जिला मंदसौर, मांगीलाल दमामी ग्राम कोटवार, निवासी निपानिया मेघराज, मुकेश चौहान, सहायक सचिव, ग्राम पंचायत सेतखेडी निपानिया मेघराज एवं अन्य कर्मचारीगण के विरूद्व यह शिकायत प्रचलित है, उन्होने मिली भगत करके फर्जी तरके से षडयंत्रपूर्वक वर्ष 2022-23 ग्राम निपानिया मेघराज, हल्का सेतखेडी, तहसील मंदसौर नगर जिला मंदसौर में स्वामित्व योजना डोम सर्वे के दौरान हल्का सर्वे न. 37 के अन्तर्गत भूखण्ड सर्वेक्षण क्र. 13 पूरी तरह से वर्तमान खाली भूमि है किन्तु संख्याकित 13 की भूमि 114 वर्गमीटर अर्थात 1226 वर्गफीट, भूखण्ड सर्वेक्षण क्र. 19 की खाली भूमि साईज 269 वर्गमीटर अर्थात 2895 वर्गफीट, हल्का सर्वे 81 के भूखण्ड सर्वेक्षण संख्या 25 की खाली भूमि साईज 135 वर्गमीटर अर्थात 1431 वर्गफीट को क्रमशः सहायक सचिव मुकेश चौहान, व अन्य को, उनके पास पक्का मकान होते हुये उनके नाम से दर्ज करवाकर स्वामित्व अधिकार पत्र वितरित कर दिये है और शासन एवं ग्राम समाज को लाखों रूपयों की हानि कर शासकीय सम्पत्ति की रिश्वतखोरी कर लेन-देन किये है, जिसके संबंध में शिकायतकर्ता ने कलेक्टर जिला मंदसौर को शिकायत किया है, किन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुई है, इसलिये अनावेदकगण के विरूद्ध उचित कार्यवाही की जाये।
लोकायुक्त मध्यप्रदेष भोपाल के पत्र मे शिकायत पत्र में वर्णित आक्षेपों को देखते हुये शिकायत जांच में दर्ज कर शिकायत एवं दस्तावेजो की छायाप्रति कलेक्टर जिला मंदसौर को भेजकर उसके संबंध में तथ्यात्मक प्रतिवेदन दिनांक 18.05.2026 तक भेजने हेतु लिखा है।