महिला पटवारी के साथ बनाएं संबंध, पत्नी को हुवा शक, इस मामले में आरोपी डिप्टी कलेक्टर को कोर्ट से मिली 10 साल की सजा
भोपाल। मध्यप्रदेश, महिला पटवारी से दुष्कर्म के सनसनीखेज मामले में बड़वानी की तृतीय जिला एवं सत्र न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने तत्कालीन एसडीएम सेंधवा और वर्तमान में उज्जैन में पदस्थ डिप्टी कलेक्टर अभय सिंह खराड़ी को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास और 1 लाख 1 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
न्यायालय ने अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों, दस्तावेजों और गवाहों के बयान के आधार पर आरोपी को सभी गंभीर आरोपों में दोषी पाया। फैसला सुनाए जाने के बाद पुलिस ने आरोपी डिप्टी कलेक्टर को तत्काल हिरासत में लेकर जेल भेज दिया।
2016 से 2024 तक यौन शोषण का आरोप
पीड़ित महिला पटवारी ने वर्ष 2024 में शिकायत दर्ज कराई थी। उसने आरोप लगाया कि 2016 से 2024 के बीच आरोपी ने अपने सरकारी पद का दुरुपयोग करते हुए कई बार जबरन शारीरिक संबंध बनाए। इस दौरान 4 से 5 बार दुष्कर्म किए गए।
महिला ने यह भी बताया कि 22 दिसंबर 2023 की रात करीब 10 बजे आरोपी जुलवानिया की गायत्री कॉलोनी स्थित उसके घर पहुंचा, जहां उसने मारपीट, गाली-गलौज की और जान से मारने की धमकी दी।
ब्लैकमेलिंग, तेजाब और अपहरण की धमकियां
अभियोजन पक्ष के अनुसार आरोपी महिला को लगातार ब्लैकमेल करता रहा। वह उसके रिश्ते तुड़वाने, फोन पर तेजाब डालने, अपहरण करने और हत्या की धमकियां देता था।
पीड़िता ने आरोप लगाया कि आरोपी उसे बेहोश कर उसकी मांग में सिंदूर भरता और फोटो खींच लेता था, ताकि उसे अपनी पत्नी बताकर समाज में बदनाम किया जा सके।
पत्नी से विवाद और केस का दबाव
अभियोजक शिवपाल सिंह सिसोदिया के मुताबिक, आरोपी की पत्नी को महिला पटवारी और आरोपी के संबंधों पर शक था। इसी को लेकर विवाद हुआ और आरोपी की पत्नी ने महिला व उसके परिवार के खिलाफ भी केस दर्ज कराया। आरोप है कि इसके बाद आरोपी ने महिला को भरोसा दिलाया कि वह केस खत्म करवा देगा और इसी का फायदा उठाकर शोषण करता रहा।
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