बिना लाईसेन्स के उवर्रको का भण्डारण एवं विक्रय करने पर कृषि अधिकारी गरोठ द्वारा 1 के विरुद्ध एफआईआर दर्ज
मंदसौर। मध्यप्रदेश जिला मंदसौर, उर्वरक निरीक्षक जितेन्द्र आंजना की रिपोर्ट पर पुलिस थाना गरोठ पर प्रकरण क्रमांक 450/2024 दर्ज कर धारा 115(2), 296, 351(3), 3(5) बीएनएस 294, 323, 506 , 34 भादिव के तहत मामले पर जांच उपरातं कार्यवाही होना है।
उर्वरक निरीक्षक सह अनुविभागीय कृषि अधिकारी गरोठ के द्वारा बताया गया कि राधेश्याम पिता केशरीलाल चौधरी निवासी ग्राम साठखेडा बालोदा रोड तहसील गरोठ का निरीक्षण किया ।
निरीक्षण करने पर राधेश्याम के द्वारा बिना लाईसेन्स के उवर्रको का भण्डारण एवं विक्रय करना पाया गया। दुकानदार द्वारा फॉर्म का संचालन नियम अनुसार नहीं किया जाकर कलाबाजी करना पाया गया ।
अतः उक्त कृत्य उर्वरक नियत्रण आदेश 1985 की धारा 7 का उलंघन होने से अपराध होना पाया गया । राधेश्याम के विरूद्द अपराध धारा उर्रवरक नियंत्रण आदेश 1985 की धारा 7 तथा आवश्यक वस्तु अधिनीयम 1955 की धारा 3(7) की प्राथमिकी सुचना रिपोर्ट दर्ज की गई।