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खाद दुकानदार के विरुद्ध एफआईआर दर्ज, कुछ व्यक्तियों द्वारा बिना लाईसेंस के नियम विरूद्ध खाद की दुकानदारी की जा रहीं

Madhya pardesh//मंदसौर। उर्वरक निरीक्षक चेतन पिता मदनलाल पाटीदार उम्र 29 साल कृषी कल्याण विभाग मंदसौर की शिकायत पर पुलिस थाना भावगढ़ पर अपराध क्रमांक 183/20 मामले मे खाद व्यापारी प्रोपाईटर राकैश जैन के विरुद्ध अपराध धारा उर्वरक गुण नियंत्रण आदेश 1985 की धारा 3(3) (1),5,8 तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3(7) कि प्राथमिकी सुचना रिपोर्ट दर्ज की गई।

सुत्रों की माने तो मंदसौर ब्लॉक मे एक दुकान पर एफआईआर दर्ज हुई जबकि क्षेत्र मे इस तरह से अन्य कई खाद दुकानें नियम विरूद्ध संचालित हो रही है। कुछ व्यक्तियों द्वारा जुगाड़ से कृषी विभाग के बिना खाद के लाईसेंस लिए खाद की दुकानदारी गांवों मे की जा रहीं है।

उपसंचालक कृषि कल्याण विभाग श्रीमती अनीता धाकड़ द्वारा बताया गया कि, फर्म न्यु हार्दिक फर्टीलाईजर्स सदर बाजार भावगढ के फर्म का निरीक्षण किया गया। निरिक्षण करने पर फर्म के गोदाम मे बिना ओ फार्म के उर्वरक भण्डारण होना पाया गया एवं कृषको को केश ेममो क्रेडिट मेमो प्रदाय नही करना पाया गया। दुकानदार राकेश जैन द्वारा फर्म का संचालन नियमानुसार नही किया जाकर कालाबाजारी करना पाया गया।

श्रीमती धाकड़ के अनुसार उक्त कृत्य उर्वरक गुण नियंत्रण आदेश 1985 की धारा 3,5,8 कि किसी भी खण्ड नियम का उलंघन पाया जाने से अपराध होना पाया। चेतन पाटीदार ने सेल फोन पर जानकारी देते हुए दैनिक बलवास टाइम्स को बताया की भावगढ़ के राकैश जैन के विरुद्ध अपराध धारा उर्वरक गुण नियंत्रण आदेश 1985 की धारा 3(3) (1),5,8 तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3(7) कि प्राथमिकी सुचना रिपोर्ट दर्ज की गई। जिस पर जाचं उपरांत विभाग आगे की कार्यवाही करेगा।

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