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घर में घुसकर बुरी नियत से पीडिता का हाथ पकडने वाले आरोपी को 02 वर्ष का सश्रम कारावास

नीमच। मध्यप्रदेश, नीमच, सुशांत हुद्दार, सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश (पॉक्सों एक्ट), नीमच द्वारा रात्रि के समय घर में घुसकर पीडिता का बुरी नियत से हाथ पकडने वाले आरोपी दिलीप पिता कन्हैयालाल मेघवाल, उम्र-23 वर्ष, निवासी-ग्राम बाघपिपलिया, जिला नीमच को धारा 354 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत 02 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 2000रू अर्थदण्ड, धारा 354(क)(प) भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत 01 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 500रू अर्थदण्ड एवं धारा 456 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत 01 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 500रू अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करने वाले विशेष लोक अभियोजक श्री जगदीश चौहान द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना थाना बघाना क्षेत्र की होकर दिनांक 27.05.2021 की रात्रि के 8ः30 बजे की हैं। पीडिता के माता पिता व भाई घर नहीं थे तथा पीडिता घर पर अकेली थी, तभी आरोपी पीडिता के घर के अंदर घुस गया और उसने पीछे से पीडिता का बुरी नियत का हाथ पकड लिया, फिर पीडिता ने हाथ छुडाया और पीछे के दरवाजे से बहार निकलकर जोर-जोर से चिल्लाई तो आस-पास के लोग आ गये थे, जिस कारण आरोपी आगे के दरवाजे से भाग गया। पीडिता के माता पिता जब घर आये फिर पीडिता ने सारी घटना उन्हे बताई, जिसके बाद आरोपी के विरूद्ध थाना बघाना में प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध की गई। पुलिस बघाना द्वारा विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विशेष न्यायालय (पॉक्सों एक्ट), नीमच में प्रस्तुत किया गया।

अभियोजन द्वारा माननीय विशेष न्यायालय (पॉक्सों एक्ट) नीमच के समक्ष विचारण के दौरान पीड़िता सहित सभी महत्वपूर्ण साक्षीगण के बयान कराकर आरोपी के विरूद्ध अपराध को संदेह से परे प्रमाणित कराकर घटना की गंभीरता को देखते हुए उनको कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया, जिससे सहमत होकर माननीय विशेष न्यायालय (पॉक्सों एक्ट) नीमच द्वारा आरोपी को उपरोक्त दण्ड से दण्डित करते हुए अर्थदण्ड की कुल राशि 3000रू को पीडिता को प्रतिकर के रूप में प्रदान करने का आदेश भी दिया।

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