नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास
मंदसौर। विषेष न्यायधीष पॉक्सो एक्ट मंदसौर द्वारा आरोपी नागेष्वर उर्फ कालू उर्फ राज पिता बाबूलाल जाति राव 23 साल नि0ग्रा0 मावता थाना थाना कालूखेडा जिला रतलाम को नाबालिग पीडिता के साथ बलात्कार के अपराध में दोषी पाते हुए 20 वर्ष का सश्रम कारावास और अर्थदण्ड से दण्डित किया।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी दीपक जमरा द्वारा घटना के संबंध में बताया कि घटना 21.05.2021 को पीड़िता के मां ने थाना भानपुरा में उपस्थित होकर अपनी नाबालिग लडकी उम्र करीब 16 वर्ष उसके पीहर ग्राम मगरौला से गुम होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। कार्यवाही के दौरान पुलिस ने पीडिता को दस्तयाब कर घटना के संबध्ंा में पूछताछ करी पूछताछ के दौरान पीडिता ने कथन किये कि आरोपी नागेष उसे अकोदडा माता मंदिर से मोटरसाईकिल पर बिठाकर अपने साथ शादी का झांसा देकर बहला फुसलाकर ले गया था तथा उसके साथ बलात्कार किया था। थाना शहर कोतवाली पुलिस द्वारा सम्पूर्ण कार्यवाही उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। न्यायालय द्वारा अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्कों से सहमत होकर आरोपीगण को दोषसिद्ध किया।