मोरबी ब्रिज हादसा: गुजरात HC का आदेश, मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा दे ओरेवा कंपनी खेलदेशधार्मिक By Radheshyam Maru Last updated Feb 22, 2023 302 0 गुजरात हाईकोर्ट ने घड़ी बनाने वाली कंपनी ओरेवा समूह को मोरबी में पुल गिरने की घटना में जान गंवाने वाले हर व्यक्ति के परिजनों को 10-10 लाख रुपए अंतरिम मुआवजा देने का आदेश दिया। साथ ही हाईकोर्ट ने कहा कि इस हादसे में घायलों को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। बता दें कि ओरेवा समूह ने मंगलवार को गुजरात हाईकोर्ट में पेशकश की कि वह मोरबी पुल हादसे में जान गंवाने वालों के परिजानों को कुल पांच करोड़ रुपए का ‘अंतरिम’ मुआवजा देगी। ओरेवा समूह को यहां मच्छू नदी पर बने पुल की मरम्मत और संचालन का काम दिया गया था। हालांकि, अदालत ने कहा कि कंपनी द्वारा की गई पेशकश ‘न्यायसंगत’ नहीं है। मोरबी शहर में मच्छू नदी पर बना पुल पिछले साल 30 अक्तूबर को ढह गया था, जिसमें 135 लोगों की मौत हो गई थी और 56 अन्य घायल हो गए थे। 0 302 Share