Madhya Pardesh/ नीमच। विशाल खाड़े, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जिला नीमच के द्वारा अपने निर्णय में फरियादीया को झपट्टा मारकर स्कुटी से नीचे गिराकर उसके मोबाईल की लूट करने वाले आरोपी राहुल पिता कन्हैयालाल मीणा, उम्र-20 वर्ष, निवासी-ग्राम बोरदियाकला, जिला-नीमच को धारा 309(4) भारतीय न्याय संहिता, 2023 के अंतर्गत 03 वर्ष के सश्रम कारावास व 20000रू. अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करने वाले एडीपीओं पारस मित्तल द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया कि घटना लगभग एक वर्ष पुरानी होकर दिनांक 30.04.2024 की दोपहर के लगभग 4 बजे ग्राम अमावली महल से दुदरसी के रास्ते के बीच में आने वाली घाटी की हैं। फरियादीया सपना द्वारा थाना बघाना में आवेदन दिया गया कि वह अपनी इलेक्ट्रीक स्कूटी से ग्राम दुदरसी स्थित उसके घर पर जा रही थी, कि पीछे से आरोपी मोटरसायकल से आया और उसने झपट्टा मारकर फरियादीया को नीचे गिरा दिया व उसकी जेब में रखा मोबाईल छीनकर भाग गया। फरियादी के आवेदन पर से थाना बघाना में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान पुलिस ने मुखबीर तंत्र एवं अन्य अपराध में संलिप्त व्यक्तियों से पुछताछ कर आरापी का पता लगया तथा उसको गिरफ्तार कर उसके कब्जे से लूट किये हुवे मोबाईल को जप्त किया जाकर अन्य आवश्यक अनुसंधान उपरांत अभियोग-पत्र, नीमच न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से न्यायालय में फरियादीया एवं विवेचक सहित सभी महत्वपूर्ण गवाहों के बयान कराकर अपराध को संदेह से परे प्रमाणित कराते हुवे आरोपी को कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया, जिस पर से न्यायालय द्वारा आरोपी कोे उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया गया एवं जुर्माने की राशि में से 15000रू को फरियादीया को प्रतिकर के रूप में प्रदान किये जाने का आदेश भी प्रदान किया गया।