मंदसौर। मध्यप्रदेश मंदसौर जनपद की ग्राम पंचायत साबाखेड़ा के लापरवाह सचिव सुरक्ष पाण्डेय सुरेश पांडे की कार्य में लापरवाही और लगातार कार्यक्रमों से अनुपस्थिति के चलते जिला पंचायत सीईओ ने सचिव को तुरंत प्रभाव से निलंबित किया। निलंबन अवधि में नियमानुसार वेतन ओर जनपद में उपस्थिति रहोगी।
क्रमांक/पंचायत सेल/26/1735
मदसौर दिनांक 8-5-26
आदेश
मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत मंदसौर के पत्र क्रमांक 1462 दिनांक 08-05-2026 द्वारा अवगत कराया गया कि ग्राम पंचायत साबाखेड़ा के सचिव श्री सुरेश पाण्डे के द्वारा बिना किसी सूचना व अवकाश आवेदन के मिटिगों से अनुपस्थित रहते है, जिससे ग्राम पंचायत के कार्यों व जनकल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा नहीं हो पाती है एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत मंदसौर दद्वारा सचिवों की हर माह विकास कार्यों की समीक्षा बैठक ली जाती है, उसमें भी श्री पाण्डे वर्तमान 15 मिटिगों में से 11 मिटिगों में अनुपस्थित पाये गये है एवं दिनांक 08/05/2026 की मिटींग में भी अनुपस्थित पाये गये।
मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत मंदसौर द्वारा पूर्व में भी श्री पाण्डे को कारण बताओं सूचना पत्र जारी किया गया था, किन्तु श्री पाण्डे के व्यवहार एवं कार्यशैली में कोई सुधार नहीं पाया गया है। इससे यह प्रतित होता है कि उक्त सचिव द्वारा अपने सचिव पदीय कर्तव्यों के प्रति घोर लापरवाही उदासीनता बरतने पर श्री सुरेश पाण्डे सचिव ग्राम पंचायत साबाखेडा जनपद पंचायत मंदसौर को म.प्र. पंचायत सेवा (अनुशासन एवं अपील) नियम 1999 भाग-2-(क), (ख) में निहित प्रावधानों के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से सचिव के पद से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में शासन के नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्त होता रहेगा तथा निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय जनपद पंचायत मंदसौर किया जाता है।
उक्त आदेश तत्काल प्रभावशील होगा ।
मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत मंदसौर
मदसौर दिनांक 8-5-26
