बिजली बिल बकायादारों के हथियार लाइसेंस के साथ बैंक खाते सीज और संपत्ति कुर्की की कार्रवाई भी की जा रही
भोपाल । मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी कार्यक्षेत्र के भिण्ड, वृत्तब अंतर्गत बकायादार बिजली उपभोक्ताओं से बकाया बिल राशि वसूली के लिए संपत्ति कुर्क करने की कार्यवाही की जा रही है। संपत्ति कुर्क करने की कार्यवाही के चलते मेन रोड लहार जिला भिण्ड के उपभोक्ताह हरनारायण अग्रवाल द्वारा उनके परिसर पर कुर्की का नोटिस चस्पाे करते ही बिजली बिल की बकाया राशि 2 लाख 62 हजार 428 रुपये बिजली कंपनी के खाते में तत्कासल जमा करा दी है।
गौरतलब है कि मप्र भू-राजस्वा संहिता 1959 की धारा 146 के तहत तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाबधिकारी, लहार द्वारा मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी की मांग पर बिजली बिल जमा नहीं करने के कारण उपभोक्ताा की संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई का नोटिस जारी कर उपभोक्तान के परिसर पर चस्पाा किया गया। जिसके फलस्वारूप उपभोक्तार हरनारायण अग्रवाल ने बकाया राशि मय आदेशिका फीस के मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के खाते में जमा कराई है।
बकायादार उपभोक्तायओं से बकाया बिजली बिल की वसूली के लिए बिजली कंपनी द्वारा बिजली बिल बकायादारों के हथियार लाइसेंस के साथ बैंक खाते सीज और संपत्ति कुर्की की कार्रवाई भी की जा रही है। कलेक्टर के पास लाइसेंस निरस्तीकरण के प्रस्ताव भी भेजे जा रहे हैं।