मारपीट करने वाले आरोपीगण को श्रृंखला न्यायालय, सीतामऊ द्वारा 3-3 वर्ष सश्रम कारावास व जुर्माने से दण्डित किया
Madhya Pardesh//मंदसौर। अपर सत्र न्यायाधीश, श्रृंखला न्यायालय, सीतामऊ द्वारा आरोपीगण 1- राजू पिता यादूराम माली उम्र 37 वर्ष, 2- गोविंद पिता यादूराम माली उम्र 26 वर्ष, 3- दशरथ पिता यादूराम माली उम्र 31 वर्ष तीनों निवासीगण किशोरपुरा जिला-मंदसौर को मारपीट करने के अपराध में दोषी पाते हुए 3-3 वर्ष का सश्रम कारावासएवं अर्थदण्ड से दण्डित किया।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी दीपक जमरा द्वारा घटना के संबंध में बताया कि दिनांक 20.09.2020 को फरियादी योगेश के घर पर उसकी दादी के श्राद्ध का कार्यक्रम था तथा परिवार के सभी लोग घर पर ही थे। शाम के करीब 04.30 बजे आरोपीगण उसके घर के सामने हाथ में लकड़ी लेकर जोर जोर से चिल्लाकर बोले की उसने उनकी समाज में बदनामी क्यों कि वह शराब पीते हैं तो फरियादी योगेश ने कहा कि उसने समाज में कुछ नहीं कहा है । इसी बात को लेकर आरोपीगण योगेश को मां बहन की नंगी-नंगी गालियां देने लगे । योगेश के पिता राधेश्याम ने आरोपीगण को समझाने की कोशिश की तो आरोपी राजू ने योगेश के पिता राधेश्याम को लकड़ी से सिर पर मारा जिससे उन्हें चोट आयी एवं खून निकलने लगा एवं वह जमीन पर गिर गये जिन्हें योगेश पकड़ने लगा तो दशरथ एवं गोविंद ने उसे लकड़ी से मारा जिससे उसे चोट आयी । चिल्ला चोट कीआवाज सुनकर उसकी मां मुन्नी बाई, पत्नी रमकु बाई आदि ने बीच बचाव किया तो अभियुक्तगण जाते जाते जान से मारने की धमकी देते हुए चले गये । फरियादी की उक्त रिपोर्ट पर से आरोपीगण के विरूद्ध थाना सुवासरा पर अपराध पंजीबद्ध किया गया एवं अनुसंधान की कार्यवाही पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। ।
विचारण के दौरान प्रकरण में न्यायालय के समक्ष अभियोजन द्वारा रखे गये तथ्यों एवं तर्कों से सहमत होकर न्यायालय द्वारा आरोपीगण को दोषसिद्ध किया।