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मध्यप्रदेश- श्योपुर और सीहोर जिले में 13 नवंबर को मतदान, आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गई है, आदर्श आचार संहिता का सख्ती से पालन कराया जाएगा

मध्यप्रदेश। श्योपुर और सीहोर जिले में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गई है। आदर्श आचार संहिता का सख्ती से पालन कराया जाएगा।
  • 18 अक्टूबर 2024, गजट नोटिफिकेशन
  • 25 अक्टूबर 2024, नाम निर्देशन भरने की अंतिम तारीख
  • 28 अक्टूबर 2024, नाम निर्देशन की संवीक्षा
  • 30 अक्टूबर 2024, नाम वापसी की अंतिम तारीख
  • 13 नवम्बर 2024 मतदान दिवस
  • 23 नवम्बर 2024 मतगणना दिवस

आदर्श आचार संहिता के सामान्य नियम

1- कोई भी दल (Political party) ऐसा काम न करे, जिससे जातियों और धार्मिक या भाषाई समुदायों के बीच मतभेद बढ़े या घृणा फैले।
2- राजनीतिक दलों  की आलोचना कार्यक्रम व नीतियों तक सीमित हो, न ही व्यक्तिगत।
3- धार्मिक स्थानों का उपयोग चुनाव प्रचार के मंच (election campaign) के रूप में नहीं किया जाना चाहिए।
4 – किसी की अनुमति के बिना उसकी दीवार पर चुनावी प्रचार न करें।

राजनीतिक सभाओं के लिए आदर्श आचार संहिता के नियम क्या हैं

1- सभा स्थल (meeting place) में लाउडस्पीकर के उपयोग (permission for loudspeaker) की अनुमति पहले प्राप्त करें।
2- सभा के आयोजक विघ्न डालने वालों से निपटने के लिए पुलिस की सहायता करें।
3- सभा के स्थान व समय की पहले ही पुलिस अधिकारियों को दे दें।

आदर्श आचार संहिता के जुलूस संबंधी नियम क्या हैं

1- जुलूस का समय, शुरू होने का स्थान, मार्ग और समाप्ति का समय तय कर सूचना पुलिस को दें।
2- जुलूस का इंतजाम ऐसा हो, जिससे यातायात (traffic) प्रभावित न हो।
3- राजनीतिक दलों का एक ही दिन, एक ही रास्ते से जुलूस निकालने का प्रस्ताव हो तो समय को लेकर पहले बात कर लें।
4- जुलूस सड़क के दायीं ओर से निकाला जाना चाहिए। ।.

आदर्श आचार संहिता अधिकारियों के लिए नियम

1- शासकीय सेवक (Government servants) किसी भी अभ्यर्थी के निर्वाचन, मतदाता या गणना एजेंट नहीं बनेंगे।
2- मंत्री यदि दौरे के समय निजी आवास पर ठहरते हैं तो अधिकारी बुलाने पर भी वहां नहीं जाएंगे।
3- जिनकी ड्यूटी लगाई गई है, उन्हें छोड़कर सभा या अन्य राजनीतिक आयोजन में शामिल नहीं होंगे।
4- राजनीतिक दलों को सभा के लिए स्थान देते समय भेदभाव नहीं करेंगे ।

आदर्श आचार संहिता सत्ताधारी पार्टी के लिए नियम

1 – मंत्री शासकीय दौरों के दौरान चुनाव प्रचार के कार्य न करें।
2- इस काम में शासकीय मशीनरी या कर्मचारियों (Government servants) का इस्तेमाल न करें।
3- सरकारी विमान और गाड़ियों का प्रयोग दल के हितों को बढ़ावा देने के लिए न हो।
4- विश्रामगृह, डाक-बंगले या सरकारी आवासों का इस्तेमाल प्रचार कार्यालय के लिए नहीं कर सकते।
यदि किसी जिले में नगर निगम क्षेत्र रहता है तो वहां केवल संबंधित विधानसभा क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता लागू होती है. लेकिन सीहोर और श्योपुर जिले में कोई नगर निगम नहीं है. ऐसे में पूरे जिले में आचार संहिता लागू रहेगी.”
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