एनडीपीए कार्ट मंदसौर ने मादक डोडाचूरा की तस्करी करने वाले आरोपी को 04 वर्ष के सश्रम कारावास की सुनाई सजा
मंदसौर। विषेष न्यायधीष एन.डी.पी.एस.एक्ट मंदसौर द्वारा आरोपी रूस्तम पुत्र लतीफ मंसूरी, आयु-34 वर्ष, निवासी-ग्राम डोराना, तहसील-दलौदा, जिला-मन्दसौर को अवैध रूप से मादक डोडाचूरा की तस्करी करने के आरोप का दोषी पाकर 04 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 10000 रूपये जुर्माने से दंडित किया गया। अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी दीपक जमरा द्वारा घटना के संबंध में बताया कि 8 जुलाई 2017 को थाना नारकोटिक्स सेल इंदौर प्रकोष्ठ मंदसौर के उपनिरीक्षक विनित दुबे को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि एक व्यक्ति प्लास्टिक के एक कट््टा जिसमें डोडाचूरा छिलका भरा हुआ है अपने हाथ में पकड़कर किसी तस्कर को देने के लिए जा रहा है, जो कि नयाखेड़ा-डोराना मार्ग पर खड़ा है, यदि तत्काल घेराबंदी की जाय तो सफलता मिल सकती है। उक्त सूचना विश्वसनीय होने से मय फोर्स एक टीम को रवाना किया गया, जो जवासिया फंटा, नयाखेड़ा-डोराना मार्ग पर पहुंची, जहॉ मुखबिर सूचना के बताये अनुसार एक व्यक्ति अपने हाथ में एक प्लास्टिक का कट््टा पकड़े दिखा था, जिसे फोर्स की मदद से पकड़ा, उसका नाम, पता पुछने पर उसने अपना नाम रूस्तम बताया। तत््पश्चात उपनिरीक्षक विनीत दुबे द्वारा उक्त व्यक्ति की तलाशी लिए जाने पर उसके हाथ में एक प्लास्टि का कट््टा था उसे खोलने पर उसके अंदर डोडाचूरा के छिलके जैसा पदार्थ भरा होना पाया गया, जिसे सूंघकर देखे जाने पर मादक पदार्थ डोडाचूरा होना पाया गया। आरोपी से पूछे जाने पर आरोपी के पास डोडाचूरा रखने एवं उसके परिवहन को हेतु कोई वैध लाईसेंस न होना बताया। उक्त मादक पदार्थ डोडाचूरा का तौल किये जाने पर वनज 30 किलोग्राम होना पाया गया, मौके पर ही आरोपी रूस्तम को गिरफ््तार कर गिरफ््तारी पंचनामा बनाया गया, आरोपी के विरूद्व थाना नारकोटिक्स सेल इंदौर में अपराध क्रमांक 28,2017 की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्व कर प्रकरण विवेचना में लिया गया, विवेचना के दौरान ही जप्तीकर्ता एवं साक्षीगण के कथन तथा विवेचना की अन्य औपचारिकताएं पूर्ण करने के पश्चात्् आरोपी के विरूद्व अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। विचारण के दौरान प्रकरण में न्यायालय के समक्ष विशेष लोक अभियोजन द्वारा रखे गये तथ्यो व तर्को से सहमत होकर साक्ष्य के आधार पर माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को दोषसिद्ध किया।