मुबंई सॅेमा कार्यालय से आदेश के बाद अवैध मादक पदार्थ तस्करी करने वाले आरोपी अनिल धनोतिया के विरुद्ध की गयी सफेमा की कार्यवाही, 09 करोड़ 45 लाख रुपये अवैध संपत्ति को फ्रीज
मंदसौर। मध्यप्रदेश, मुबंई सॅेमा कार्यालय से आदेश के बाद एक छोटे से गांव मे इतना बढ़ा तस्कर तो इतने कम समय मे करोड़ पति बन गया यह मामले के सामने आने के बाद क्षेत्र मे तरह तरह की बाते, चर्चा चल पढ़ी है। मादक पदार्थ के अवैध तस्करी कार्य मे जुटे अन्य तस्करो मे हड़कंप मचने जैसी खबर है।
* मन्दसौर पुलिस द्वारा अवैध मादक पदार्थ तस्करी करने वालों पर कसा शिकंजा।
* थाना नारायणगढ़ द्वारा अवैध मादक पदार्थ तस्करी करने वाले आरोपी अनिल धनोतिया के विरुद्ध की गयी सफेमा की कार्यवाही ।
* आरोपी तस्कर द्वारा अवैध लाभ कमाकर अर्जित की गयी कुल 09 करोड़ 45 लाख रुपये अवैध संपत्ति को SAFEMA/NDPS सक्षम प्राधिकारी ने किया फ्रीज ।
➤ कार्यवाही विवरणः- आगमी लोक सभा निर्वाचन के मद्देनजर पुलिस अधीक्षक महोदय मंदसौर अनुराग सुजानिया द्वारा समस्त थाना प्रभारियों को अवैध मादक पदार्थ तस्करी की रोकथाम एवं तस्करो के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने हेतु निर्देश दिये गये थे। जिसके तारतम्य में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गौतम सौलंकी व अनुविभागीय अधिकारी मल्हारगढ़ नरेन्द्र सौलंकी के मार्गदर्शन मे निरीक्षक अनिल रघुवंशी थाना प्रभारी नारायणगढ़ द्वारा सफेमा एक्ट के तहत कड़ी कार्यवाही करते हुये आरोपी तस्कर अनिल धनोतिया निवासी लिम्बावास जिला मन्दसौर द्वारा अफिम तस्करी कर अवैध रुप से अर्जित की गयी कुल 09 करोड़ 45 लाख रुपये की संपत्ति का सक्षम प्राधिकारी SAFEMA/NDPS कार्यालय मुंबई (महाराष्ट्र) से फ्रीजिंग आदेश जारी कराया गया।
घटना का संक्षिप्त विवरणः- पूर्व थाना प्रभारी नारायणगढ़ निरी. तेजेन्द्र सिंह सेंगर एवं पुलिस टीम द्वारा दिनांक 28.05.23 को मुखबिर सुचना पर कार्यवाही करते हुवे आरोपी अनिल पिता कैलाशचन्जद्र धनोतिया जाति पोरवाल निवासी ग्राम लिम्बावास के कब्जे से 3 किलो 400 ग्राम अवैध मादक पदार्थ अफिम जप्त की जाकर थाना नारायणगढ़ पर अपराध क्रमांक 208/2023 धारा 8/18,29 NDPS Act के तहत पंजीबद्ध किया गया था। दौराने विवेचना आरोपी अनिल धनोतिया की चल अचल संपत्ति की जानकारी संकलित की जाकर सफेमा एक्ट के तहत संपत्ति फ्रीज कराने हेतु प्रकरण तैयार कर सक्षम प्राधिकारी SAFEMA/NDPS कार्यालय मुंबई (महाराष्ट्र) के समक्ष पेश किया गया। जिस पर कार्यवाही करते हुये सक्षम प्राधिकारी SAFEMA/NDPS कार्यालय मुंबई (महाराष्ट्र) द्वारा आरोपी अनिल धनोतिया निवासी ग्राम लिम्बावास द्वारा अवैध रुप से लाभ कमाकर नीमच मन्दसौर हाईवे पर स्थित श्री नाकोडा होटल, पिपलिया मण्डी स्थित दो पक्के मकान, ग्राम लिम्बावास मे दो पक्के मकान, आदि कुल 09 करोड़ 45 लाख रुपये की संपत्ति को फ्रीज करने का आदेश जारी किया गया।
▶ सराहनीय कार्यः- उक्त कार्यवाही में निरीक्षक अनिल रघुवंशी थाना प्रभारी नारायणगढ़, पुर्व थाना प्रभारी नारायणगढ़ निरीक्षक तेजेन्द्र सिंह सेगर, उनि भारत भाबर, उनि संजय प्रताप सिंह, प्रआर अनुप सिंह, प्रआर पुष्पेन्द्र सिंह, आर शिवलाल पाटीदार, आर उदल सिंह, आर धर्मेन्द्र सिंह का सराहनीय योगदान रहा, जिन्हें पुलिस अधीक्षक द्वारा पृथक से पुरस्कृत किया जावेगा।