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चुनाव का बहिष्‍कार करने संबंधी प्रेस विज्ञप्ति जारी करने पर लोक प्रतिनिधित्‍व अधिनियम के तहत नोटिस जारी

नीमच 25 अक्टूबर 2023, कलेक्‍टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी दिनेश जैन व्‍दारा लोक प्रतिनिधित्‍व अधिनियम 1951 की धारा 122(1)(अ)(ख) के तहत दिव्‍यांग ज्‍योति सेवा संस्‍थान नीमच के अध्‍यक्ष रामप्रकाश बलदवा को कारण बताओं सूचना पत्र जारी किया गया है। श्री बलदवा को जारी नोटिस में कहा गया है, कि उनके विरूद्ध क्‍यों ना भारतीय दण्‍ड संहिता 1860 की धारा 171 सी के अधीन योग्‍य वैधानिक कार्यवाही की जाये? इस संबंध में कलेक्‍टर ने श्री बलदवा का कार्यालय में उपस्थित होकर अपना स्‍पष्‍टीकरण प्रस्‍तुत करने के निर्देश दिए है।

     इस संबंध में प्राप्‍त जानकारी के अनुसार दिनांक 25/10/2023 के नीमच से प्रकाशित एक समाचार पत्र में शीर्षक ‘’ जिले की आठ हजार दिव्‍यांग मतदाता करेंगे चुनाव का बहिष्‍कार ‘’ से समाचार प्रकाशित हुआ है। समाचार के अवलोकन से ज्ञात हुआ है, कि दिव्‍यांगजनों की विभिन्‍न समस्‍याओं के निराकरण एवं उन्‍हें सरकार की समुचित योजना का लाभ दिलाने के संबंध में रामप्रकाश बलदवा व्‍दारा एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर, दिव्‍यांग एवं उनके परिजनों के व्‍दारा आगामी चुनाव का बहिष्‍कार किये जाने का उल्‍लेख प्रेस विज्ञप्ति में किया गया है। रामप्रकाश बलदवा का उक्‍त कृत्‍य दिव्‍यांग मतदाओं को भ्रमित कर भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों का स्‍पष्‍ट उल्‍लंघन होकर लोक प्रतिनिधित्‍व अधिनियम के तहत दण्‍डनीय है।

कलेक्‍टर श्री जैन व्‍दारा श्री रामप्रकाश बलदवा को उक्‍त कारण बताओं सूचना पत्र जारी किया गया है।

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