सड़क सुरक्षा जागरूकता रैली का आयोजन हुआ, यहां सड़क पर बस वाहन खड़े करना सख्त मना है, जुर्माना 1000 रू – यातायात थाना मंदसौर
मंदसौर। मध्यप्रदेश के मंदसौर जिला मुख्यालय पर यातायात थाना के सामने सड़क की सुरक्षा हेतु एक स्टैपर रखा हुआ है जिस पर लिखा कि यहां सड़क पर बस वाहन खड़े करना सख्त मना है, जुर्माना 1000 रू है। यातायात थाना मंदसौर म.प्र. यह सुचना स्टैपर बोर्ड सड़क सुरक्षा हेतु लगा हुआ है या बाईक शोरूम की सुरक्षा हेतु यह तो जिला प्रशासन एवं जिला सड़क सुरक्षा समिति ही बता सकता है लेकिन आम जनता की दृष्टी मे यातायात थाना द्वारा इस स्टैपर के माध्यम से नियम कानुन का हवाला देकर नियम कानुन की धजिया उड़ाई जा रही है, क्या यही सड़क सुरक्षा कानुन है ?
पुलिस मुख्यालय मध्यप्रदेश, भोपाल तथा परिवहन विभाग के निर्देशों के पालन में 24 अप्रैल से 30 अप्रैल तक सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है ।
27 अप्रैल को एनसीसी अधिकारी सब लेफ्टिनेंट नरेंद्र जोशी के सहयोग से एडीफाई स्कूल, एनसीसी जूनियर डिविजन, उत्कृष्ट स्कूल क्रमांक 2 तथा थाना यातायात के द्वारा शहर के मुख्य मार्गों पर सड़क सुरक्षा जागरूकता रैली निकाली गई । पुलिस स्टाफ द्वारा दो पहिया वाहन तथा स्कूल विद्यार्थियों ने साइकिल द्वारा रैली में भाग लिया । साइकिल तथा दो पहिया वाहनों पर सड़क सुरक्षा के संदेश लिखी तख्तियों के साथ रैली ने शहर के मुख्य मार्गो पुलिस पेट्रोल पंप, बीपीएल चौराहा, गांधी चौराहा , नेहरू बस स्टैंड, सदर बाजार, नयापुरा रोड, महाराणा प्रताप बस स्टैंड का भ्रमण किया ।
यातायात सप्ताह के दौरान जिले के समस्त थानों द्वारा बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट, शराब पीकर वाहन चलाना, तीन सवारी, नाबालिक द्वारा वाहन चलाना आदि पर चालानी कार्रवाई में तेजी लाई जावेगी तथा वाहन चालकों को उपरोक्त के संबंध में समझाइश दी जावेगी ।