ब्रेकिंग
मल्हारगढ़ पुलिस की कार्रवाईः अवैध शराब के तीन मामलों में 56 क्वार्टर जब्त, तीन आरोपी गिरफ्तार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया ‘नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान’ का शुभारंभ, मुख्यमं... मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान की आगामी तैयारियों की विस्तार से समीक्षा करते हुए कलेक्टर दिव्यांक सिं... गुना पुलिस की गौवंश तस्करी के मामले में बड़ी कार्रवाईः बीनागंज चौकी, थाना चॉचोड़ा पुलिस द्वारा 4 आरोपी... एमडी ड्रग्स बनाने की फैक्ट्री का पर्दाफाश, मंदसौर जिला पुलिस की बड़ी कार्रवाईः सीतामऊ में 110 ग्राम ए... स्मार्ट मीटर के विरोध में चक्का जाम, उपभोक्ताओं ने सड़क पर रखे मीटर नशे से दूरी है जरूरी अभियान 2.0 के अंतर्गत मंदसौर जिला पुलिस अधिक्षक विनोद कुमार मीना के दिशा निर्दे... मध्यप्रदेश, पूरे देश का इकलौता राज्य है, जो 75 प्रतिशत से अधिक अंक हासिल करने वाले मेधावी विद्यार्थि... गुरु पूर्णिमा पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने दी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं, सीएम डॉ. मोहन यादव ने ... नवागत कलेक्टर दिव्यांक सिंह ने भगवान पशुपतिनाथ के किए दर्शन, मंदसौर में हुआ स्वागत

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजनांतर्गत बाल विवाह रोकथाम के लिए “लाडो अभियान/”पुलिस हेल्प लाईन नंबर 112, चाईल्ड हेल्प लाईन नंबर-1098, महिला हेल्प लाईन नंबर-181 पर बाल विवाह से संबंधित सूचना दे सकते हैं।

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजनांतर्गत बाल विवाह रोकथाम के लिए “लाडो अभियान” नाम से विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसके लिए बाल विवाह रोकथाम अधिनियम 2006, की धारा 9, 10, 11, एवं 13 बाल विवाह कराने, सहयोग देने वाले व्यक्ति, व्यक्तियों, संस्था, संगठन के लिये दो वर्ष तक कारावास अथवा एक लाख रूपए का जुर्माना या दोनों का प्रावधान हैं।

भोपाल, 09 अप्रैल 2026: कलेक्टर श्री कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने भोपाल जिले में बाल विवाह को रोकने के लिए टीम का गठन कर दिया है। अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं और आम जनता के लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। यदि कहीं कोई बाल विवाह हो रहा है तो इस नंबर पर शिकायत की जा सकती है।

कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने बताया कि बाल विवाह एक गंभीर सामाजिक बुराई है। समाज में इस कुप्रथा का स्वरूप बहुत ही भयावह है। सामान्य रूप से प्रचलित वैवाहिक कार्यक्रमों के साथ-साथ शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 20 अप्रैल को अक्षय तृतीया के अवसर पर अन्य वैवाहिक कार्यकम भी आरंभ हो जाएंगे। किसी भी स्थिति में बाल विवाह होने की आशंका न हो यह प्रशासन के द्वारा सामुदायिक सहयोग से ही संभव हैं।भौगोलिक संदर्भ

कलेक्टर श्री सिंह ने बताया कि भोपाल जिले में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजनांतर्गत बाल विवाह रोकथाम के लिए “लाडो अभियान” नाम से विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसके लिए बाल विवाह रोकथाम अधिनियम 2006, की धारा 9, 10, 11, एवं 13 बाल विवाह कराने, सहयोग देने वाले व्यक्ति, व्यक्तियों, संस्था, संगठन के लिये दो वर्ष तक कारावास अथवा एक लाख रूपए का जुर्माना या दोनों का प्रावधान हैं।

समस्त वैवाहिक कार्यक्रमों के साथ-साथ सामूहिक विवाह कराने वाले आयोजकों से अनुरोध है कि वे अपने आयोजनों में बाल विवाह नहीं करेंगें एवं इस आशय का शपथ पत्र कलेक्टर कार्यालय एवं महिला एवं बाल विकास जिला कार्यालय भोपाल के समक्ष प्रस्तुत करेंगें। इसी प्रकार प्रेस, हलवाई, कैटर्स, धर्मगुरू, समाज के मुखियां, बैंड वाले, घोड़ी वाले, ट्रासपोर्ट आदि से भी अनुरोध किया जाता है कि आयु संबंधी प्रमाण-पत्र प्राप्त कर परीक्षण उपरांत ही अपनी सेवाएँ प्रदान करें, अन्यथा वे भी बाल विवाह के सहयोगी माने जाऐंगें। प्रिटिंग प्रेस विवाह पत्रिका मुद्रित करने वालों से अपील है कि वे विवाह पत्रिका में स्पष्ट उल्लेख करें कि वर-वधू बालिग है।

यदि आपके क्षेत्रांतर्गत बाल विवाह होता है तो इसके लिए कंट्रोल रूम महिला एवं बाल विकास मोबाइल नम्बर-8696389007, सहायक संचालक महिला एवं बाल विकास परियोजना बरखेड़ी, महिला एवं बाल विकास परियोजना जे.पी. नगर, महिला एवं बाल विकास परियोजना चाँदबड़, महिला एवं बाल विकास परियोजना मोतियॉ पार्क, महिला एवं बाल विकास परियोजना कोलार, महिला एवं बाल विकास परियोजना बाणगंगा, महिला एवं बाल विकास परियोजना फंदा मोबाइल, महिला एवं बाल विकास परियोजना बैरसिया-1, महिला एवं बाल विकास परियोजना बैरसिया-2, महिला एवं बाल विकास, जिला कार्यालय, पुलिस हेल्प लाईन नंबर 112, चाईल्ड हेल्प लाईन नंबर-1098, महिला हेल्प लाईन नंबर-181 पर बाल विवाह से संबंधित सूचना दे सकते हैं।

Leave A Reply

Your email address will not be published.